Edited By jyoti choudhary,Updated: 24 Mar, 2023 02:14 PM
सरकार ने ट्रेडर्स को तगड़ा झटका देते हुए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (F&O) ट्रेड पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) 25 फीसदी तक बढ़ाने का ऐलान किया है। सरकार ने फाइनेंस बिल 2023 में संशोधन कर दिया है। इस बदलाव के तहत ऑप्शंस की बिक्री पर जहां पहले 1...
बिजनेस डेस्कः सरकार ने ट्रेडर्स को तगड़ा झटका देते हुए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (F&O) ट्रेड पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) 25 फीसदी तक बढ़ाने का ऐलान किया है। सरकार ने फाइनेंस बिल 2023 में संशोधन कर दिया है। इस बदलाव के तहत ऑप्शंस की बिक्री पर जहां पहले 1 करोड़ रुपए के टर्नओवर 1700 रुपए का टैक्स लगता था। वहीं अब इस रकम पर 2100 रुपए का STT चुकाना होगा। वहीं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स की बिक्री पर जहां 1 करोड़ रुपए के टर्नओवर पर 10,000 रुपए का STT लगता था। वहीं अब STT 25 फीसदी बढ़कर 12500 रुपए हो गई है।
फाइनेंस बिल 2023 में संशोधन करके सरकार ने फ्यूचर्स की बिक्री पर STT 0.01% से बढ़ाकर 0.0125% कर दिया है। वहीं ऑप्शंस की बिक्री पर STT 0.017% से बढ़ाकर 0.021% कर दिया है।
सरकार ने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानि STT पहली बार 2004 में लगाया था। शेयर बाजार में अलग-अलग तरह के लेनदेन पर यह टैक्स लगाया था। शेयर बाजार में हुए कोई भी ट्रांजैक्शन जिनमें इक्विटी या इक्विटी डेरिवेटिव जैसे फ्यूचर्स-ऑप्शंस शामिल हों, उनपर STT लगता है। यह बिल्कुल म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन की तरह ही लगता है।