भारतीयों के स्विस बैंक खातों का ब्योरा देने से वित्त मंत्रालय ने किया इंकार

Edited By Supreet Kaur,Updated: 23 Dec, 2019 04:40 PM

finance ministry refuses to give details of swiss bank accounts of indians

वित्त मंत्रालय ने भारतीयों के स्विस बैंक में खातों का ब्योरा देने से मना कर दिया है। मंत्रालय का कहना है कि यह जानकारी भारत और स्विट्जरलैंड के बीच कर संधि के ‘गोपनीयता प्रावधान'' के दायरे में आती है। सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून ,....

नई दिल्लीः वित्त मंत्रालय ने भारतीयों के स्विस बैंक में खातों का ब्योरा देने से मना कर दिया है। मंत्रालय का कहना है कि यह जानकारी भारत और स्विट्जरलैंड के बीच कर संधि के ‘गोपनीयता प्रावधान' के दायरे में आती है। सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्रालय ने विदेशों से प्राप्त काला धन का ब्योरा देने से भी मना कर दिया।

मंत्रालय ने कहा, ‘‘इस प्रकार के कर समझौतों के तहत सूचना का आदान-प्रदान गोपनीयता प्रावधान के अंतर्गत आता है। अत: आरटीआई कानून की धारा 8 (1) और 8 (1) (एफ) के तहत विदेशी सरकारों से प्राप्त कर संबंधित सूचना के खुलासे से छूट प्राप्त है।'' कानून की धारा 8 (1) (ए) उन सूचनाओं के खुलासों पर पाबंदी लगाता है जिससे भारत की संप्रभुता और एकता, सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, अन्य देशों से संबंधित प्रभावित होते हैं। वहीं दूसरे प्रावधान के तहत भरोसे के तहत अन्य देशों से प्राप्त सूचना के खुलासे से छूट है।

आरटीआई के तहत मंत्रालय से स्विट्जरलैंड से वहां के बैंकों में भारतीय खातों के बारे में मिली जानकारी के संदर्भ में ब्योरा मांगा गया था। मंत्रालय से दूसरे देशों से उसे काले धन के बारे में मिली सूचना के बारे में भी जानकारी मांगी गई थी। भारत को सूचना के स्वत: आदान-प्रदान के समझौते के तहत सितंबर में स्विट्जरलैंड से स्विस बैंक खाते का ब्योरा मिला था। भारत उन 75 देशों में शामिल है जिसके साथ स्विट्जरलैंड के ‘संघीय कर प्रशासन' (एफटीए) ने सूचना के स्वत: आदान-प्रदान पर वैश्विक मानकों की रूपरेखा के तहत वित्तीय खातों के बारे में सूचना का आदान-प्रदान किया है। 

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