NCLAT ने रिलायंस जियो के खिलाफ आयकर विभाग की याचिका को खारिज किया

Edited By jyoti choudhary,Updated: 25 Dec, 2019 02:48 PM

nclat rejects income tax department s petition against reliance jio

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने रिलायंस जियो इन्फोकॉम की अपने फाइबर और टावर कारोबार को दो अलग इकाइयों में बांटने की योजना को चुनौती देने वाली आयकर विभाग की याचिका को खारिज कर दिया है।

नई दिल्लीः राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने रिलायंस जियो इन्फोकॉम की अपने फाइबर और टावर कारोबार को दो अलग इकाइयों में बांटने की योजना को चुनौती देने वाली आयकर विभाग की याचिका को खारिज कर दिया है। आयकर विभाग ने इस बारे में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की ओर से दी गई मंजूरी पर आपत्ति जताई थी। 

एनसीएलटी की अहमदाबाद पीठ ने इससे पहले इसी साल एक कंपोजिट व्यवस्था को मंजूरी दी थी जिसके तहत दो कंपनियों जियो डिजिटल फाइबर प्राइवेट लि और रिलायंस जियो इन्फ्राटेल प्राइवेट लि. में अलग-अलग किया जाना है। आयकर विभाग ने इसका विरोध करते हुए एनसीएलएटी में याचिका दायर की थी। आयकर विभाग की दलील थी कि इस व्यवस्था के तहत स्थानांतरण करने वाली कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम अपने विमोच्य तरजीही शेयरों को ऋण में बदलना चाहती है। 

आयकर विभाग ने कहा कि इक्विटी को ऋण में बदलना कंपनी कानून के सिद्धान्तों के खिलाफ है और इससे कंपनी का मुनाफा भी घट जाएगा जिससे विभाग को राजस्व का भारी नुकसान होगा। हालांकि, एनसीएलएटी ने आयकर विभाग की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सिर्फ इस आधार पर कि इससे कंपनी की कर देनदारी घटेगी, उसकी इस योजना की वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती। एनसीएलएटी ने कहा कि एनसीएलटी पहले ही इस मामले पर गौर कर चुका है। 

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