Edited By Anil dev,Updated: 02 Apr, 2019 11:32 AM
औषधि कीमत नियामक एनपीपीए ने थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के अनुरूप स्टेंट की अधिकतम कीमतों में पिछले साल के मुकाबले 4.2 प्रतिशत की वृद्धि किए जाने की मंजूदी दी है। एक आधिकारिक बयान में यह कहा गया है।
नई दिल्ली: औषधि कीमत नियामक एनपीपीए ने थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के अनुरूप स्टेंट की अधिकतम कीमतों में पिछले साल के मुकाबले 4.2 प्रतिशत की वृद्धि किए जाने की मंजूदी दी है। एक आधिकारिक बयान में यह कहा गया है।
राष्ट्रीय औषधि कीमत प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा अधिसूचित नई कीमतों के अनुसार बिना कोटिंग वाले स्टेंट (बीएमएस) का मूल्य 8,261 रुपए और दवा लेपित स्टेंट (ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट) की कीमत 30,080 रुपए होगी। बीएमएस बिना कोटिंग वाला स्टेंट होता है। स्टेंट ट्यूब आकार का उपकरण है जिसे धमनी में लगाया जाता है जिसे रक्त का प्रवाह हृदय तक होता है। यह दिल की बीमारी वाले मरीजों की धमनी को खुला रखता है। एनपीपीए ने एक बयान में कहा, ‘‘वर्ष 2018 में थोक मूल्य सूचकांक 4.26 प्रतिशत को देखते हुए स्टेंट की अधिकतम कीमत एक अप्रैल 2019 से बढ़ाने का निर्णय किया गया है।’’
इससे पहले, प्राधिकरण ने पिछले साल फरवरी में स्टेट के दाम संशोधित किए थे। इसके तहत बिना कोटिंग वाले स्टेंट के दाम 7,400 रुपए से बढ़ाकर 7,660 रुपए कर दिए गए। वहीं दूसरी तरफ दवा लगे स्टेंट के दाम 28,890 रुपए से बढ़ाकर 30,180 रुपये किया गया था। दिल के मरीजों को राहत देते हुए सरकार ने स्टेंट के दाम फरवरी 2017 में 85 प्रतिशत तक कम कर दिए। मूल्य नियंत्रण से पहले बीएमएस स्टेंट के दाम 45,000 रुपए तक जबकि दवा लगे स्टेंट के दाम 1.21 लाख रुपए तक थे। एनपीपीए ने एक अलग बयान में यह भी कहा कि उसने औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत 871 रसायानों के खुदरा दाम तय किए हैं।