डिजिटल पेमेंट वालों को RBI ने दी राहत, ट्रांजैक्शन फेल होने पर रिफंड में हुई देरी तो मिलेगा हर्जाना

Edited By jyoti choudhary,Updated: 21 Sep, 2019 02:26 PM

rbi gets strict on failed transaction complaints firms up rules for banks

अगर आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किसी वजह से फेल हो जाता है और एक दिन के अंदर पैसे वापस नहीं मिलते हैं तो हर दिन आपको 100 रुपए मिलेंगे। आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि ट्रांजैक्शन फेल होने पर एक दिन के भीतर ग्राहक को पैसा वापस नहीं मिलता

बिजनेस डेस्कः अगर आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किसी वजह से फेल हो जाता है और एक दिन के अंदर पैसे वापस नहीं मिलते हैं तो हर दिन आपको 100 रुपए मिलेंगे। आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि ट्रांजैक्शन फेल होने पर एक दिन के भीतर ग्राहक को पैसा वापस नहीं मिलता तब तक बैंक और डिजिटल वॉलिट्स को उन्हें हर रोज 100 रुपए की पेनल्टी का भुगतान करना पड़ेगा।

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नया नियम यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI), इमीडिएट पेमेंट सिस्टम (IMPS), ई-वॉलिट्स, कार्ड टु कार्ड पेमेंट, नैशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (NACH) ज्यादातर पर लागू होगा। RBI ने सभी ऑपरेटरों और अधिकृत पेमेंट सिस्टम्स को सर्कुलर जारी कर यह बात कही। RBI ने कहा कि स्टेकहोल्डर्स के साथ विमर्श के बाद असफल ट्रांजैक्शन्स का पैसा खाते में पहुंचने के लिए टाइमफ्रेम और जुर्माने की रकम तय की गई है। इस कदम से ग्राहकों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और साथ ही असफल लेनदेन के प्रॉसेस में यूनिफॉर्मिटी आएगी।

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ATM ट्रांजैक्शन

  • एटीएम (ATM) ट्रांजैक्शन में खाते से पैसे कटे लेकिन कैश नहीं निकला
  • ट्रांजैक्शन के बाद से 5 दिन में खाते में पैसा वापस लौटाना होगा
  • 5 दिन ( T+5) से ज्यादा वक्त लगा तो ग्राहक को हर्जाना मिलेगा
  • हर रोज 100 रुपए के हिसाब से ग्राहक को हर्जाना देने का निर्देश

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UPI से फंड ट्रांसफर

  • खाते से पैसे कटे लेकिन जिसे भेजा गया उसके खाते में नहीं पहुंचे
  • ऐसे में ट्रांजैक्शन के 1 दिन (T+1) के भीतर रकम वापसी जरूरी
  • बैंक ऐसा नहीं कर पाए तो दूसरे दिन से 100 रुपए रोजाना हर्जाना मिलेगा

UPI से मर्चेंट पेमेंट

  • खाते से रकम कटी पर मर्चेंट तक नहीं पहुंची तो T+5 दिन में रिवर्सल
  • तय मियाद में ऑटो रिवर्सल नहीं तो 100 रुपए रोजाना हर्जाना देना होगा

कार्ड टू कार्ड ट्रांसफर

  • एक कार्ड से डेबिट हुआ लेकिन दूसरे कार्ड मे रकम ट्रांसफर नहीं हुई
  • ऐसे में ट्रांजैक्शन के बाद अधिकतम 1 दिन (T+1) में रिवर्सल
  • ट्रांजैक्शन के बाद दूसरे दिन से 100 रुपए रोजाना हर्जाना लगेगा

PoS से ट्रांजैक्शन 

  • खाते से पैसे कटे लेकिन मर्चेंट को रकम का कंफर्मेशन नहीं आया
  • ऐसे में ट्रांजैक्शन के 5 दिन (T+5) के भीतर कटे रकम की वापसी
  • ट्रांजैक्शन के बाद छठवें (6th) दिन से 100 रुपए रोजाना का ग्राहक को हर्जाना

सर्कुलर के मुताबिक, 'जहां वित्तीय मुआवजे की बात हो ग्राहक के खाते में जल्द से जल्द पहुंच जाना चाहिए, ग्राहक की ओर से शिकायत दर्ज कराए जाने का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए।'
 

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