रिजर्व बैंक ने करेंसी चेस्ट स्थापित करने के नियम जारी किए

Edited By jyoti choudhary,Updated: 09 Apr, 2019 11:03 AM

reserve bank issues rules for establishing currency chests

रिजर्व बैंक ने नई करेंसी चेस्ट की स्थापना के मामले में बैंकों के लिए सोमवार को नए दिशानिर्देश जारी किए। इसमें करेंसी चेस्ट में स्ट्रांग रूम के लिए न्यूनतम 1,500 वर्गफुट का क्षेत्र जरूरी बताया गया है।

मुंबईः रिजर्व बैंक ने नई करेंसी चेस्ट की स्थापना के मामले में बैंकों के लिए सोमवार को नए दिशानिर्देश जारी किए। इसमें करेंसी चेस्ट में स्ट्रांग रूम के लिए न्यूनतम 1,500 वर्गफुट का क्षेत्र जरूरी बताया गया है। रिजर्व बैंक ने करेंसी चेस्ट के मामले में न्यूनतम मानक जारी करते हुए कहा है, ‘‘स्ट्रांग रूम अथवा वाल्ट के लिए कम से कम 1,500 वर्गफुट का क्षेत्र होना चाहिए। ऐसे इलाके जो पहाड़ी अथवा दुर्गम क्षेत्र में वहां स्ट्रांग रूम अथवा वाल्ट रखने के लिए कम से कम 600 वर्गफुट क्षेत्र होना जरूरी है।’’ इसमें कहा गया है कि इस तरह की नई चेस्ट में प्रतिदिन छह लाख 60 हजार बैंक नोटों की प्रसंस्करण करने की क्षमता होनी चाहिए।

पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में बनाई जाने वाली करेंसी चेस्ट अथवा वॉल्ट की प्रतिदिन नोट प्रसंस्करण क्षमता 2 लाख 10 हजार नोटों की होनी जरूरी है। इससे पहले रिजर्व बैंक द्वारा बनाई गई एक समिति ने अपनी सिफारिशों में कहा कि केन्द्रीय बैंक को बैंकों को आधुनिक सुविधाओं के साथ नई करेंसी चेस्ट खोजने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसी चेस्ट की बकाया रखने की सीमा कम से कम 1,000 करोड़ रुपए होनी चाहिए। रिजर्व बैंक की 2017-18 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक देशभर में रिजर्व बैंक के 19 निर्गम कार्यालय, 3,975 करेंसी चेस्ट और वाणिज्यिक, सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के 3,654 सिक्के उपलब्ध कराने वाले छोटे डिपो हैं।       


 

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