सेबी ने शीर्ष नियुक्ति मामले में NSE, रामकृष्ण, नारायण पर जुर्माना लगाया

Edited By jyoti choudhary,Updated: 12 Feb, 2022 02:34 PM

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पूंजी बाजार नियामक सेबी ने एनएसई और उसके पूर्व प्रबंध निदेशकों तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारियों चित्रा रामकृष्ण और रवि नारायण तथा अन्य पर जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना समूह परिचालन अधिकारी और प्रबंध निदेशक (एमडी) के सलाहकार के रूप में आनंद सुब्रमण्यन...

नई दिल्लीः पूंजी बाजार नियामक सेबी ने एनएसई और उसके पूर्व प्रबंध निदेशकों तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारियों चित्रा रामकृष्ण और रवि नारायण तथा अन्य पर जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना समूह परिचालन अधिकारी और प्रबंध निदेशक (एमडी) के सलाहकार के रूप में आनंद सुब्रमण्यन की नियुक्ति में प्रतिभूति अनुबंध नियमों के उल्लंघन को लेकर लगाया गया है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने रामकृष्ण पर तीन करोड़ रुपये, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई), नारायण और सुब्रमण्यन पर दो-दो करोड़ रुपए तथा वी आर नरसिम्हन पर छह लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इसके साथ ही नियामक ने एनएसई को कोई भी नया उत्पाद पेश करने से छह महीने के लिये रोक दिया।

इसके अलावा, रामकृष्ण और सुब्रमण्यन को तीन साल की अवधि के लिए किसी भी बाजार ढांचागत संस्थान या सेबी के साथ पंजीकृत किसी भी मध्यस्थ के साथ जुड़ने को लेकर रोक लगाई गई है। जबकि नारायण के लिए यह पाबंदी दो साल के लिए है। इसके अलावा, सेबी ने एनएसई को रामकृष्ण के अतिरिक्त अवकाश के बदले भुगतान किए गए 1.54 करोड़ रुपए और 2.83 करोड़ रुपए के बोनस (डेफर्ड बोनस) को जब्त करने का भी निर्देश दिया। नियामक ने यह कदम समूह के परिचालन अधिकारी और प्रबंध निदेशक (एमडी) के सलाहकार के रूप में आनंद सुब्रमण्यन की नियुक्ति में प्रतिभूति अनुबंध नियमों के उल्लंघन को लेकर लगाया है।

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