स्ट्रीट वैंडर्स को जागरूक करेगा नगर निगम

Edited By bhavita joshi,Updated: 20 Nov, 2018 10:08 AM

city vigilance will make street vendors aware

स्ट्रीट वैंडिंग कमेटी (टी.वी.सी.) की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि जो स्ट्रीट वैंडर्स खाने पीने से संबंधित काम करते हैं उनको और अधिक स्वस्थ रखने व स्वच्छ खाने पीने की चीजों के वितरण के लिए जानकारी हेतु प्रबंध किए जाएं।

चंडीगढ़(राय): स्ट्रीट वैंडिंग कमेटी (टी.वी.सी.) की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि जो स्ट्रीट वैंडर्स खाने पीने से संबंधित काम करते हैं उनको और अधिक स्वस्थ रखने व स्वच्छ खाने पीने की चीजों के वितरण के लिए जानकारी हेतु प्रबंध किए जाएं। इस संबंध में पी.जी.आई. के स्कूल ऑफ पब्लिक हैल्थ की ओर से नगर निगम को एक प्रोजैक्ट प्राप्त हुआ है। सोमवार को नगर निगम कार्यालय में सोशल डिवैल्पमैंट ऑफिसर विवेक त्रिवेदी की अध्यक्षता में बैठक हुई।

 इसमें टी.वी.सी. के सदस्य वी.एन. शर्मा और संगीता वर्धन के अलावा पी.जी.आई. के प्रोफैसर अमरजीत सिंह और उनके सहयोगियों ने भाग लिया। टी.वी.सी. के सदस्य वी.एन. शर्मा ने बताया कि इस बैठक में विस्तृत तौर पर वैंडर्स को खाने पीने की वस्तुएं बनाने, परोसने, स्वच्छता, फूड कार्ट सहित अन्य मुद्दों के बारे में चर्चा की गई। इससे संबंधित वैंडर्स को इन चीजों के बारे में मीटिंग, सैमीनार, वीडियोज के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। 

साथ ही नगर निगम की ओर से जो वैंडर बैठकों में भाग लेने के लिए आएंगे उनको कुछ धनराशि भी देने का प्रावधान किया जा रहा है। शहर में कुल नौ हजार वैंडर हैं। इनमें से करीब 3300 स्ट्रीट वैंडर खान-पान से संबंधित हैं। इससे वैंडर्स और आम जनता को जो खाने पीने के लिए उनके पास जाते हैं उन्हें लाभ होगा।

एक महीने में शिफ्ट हो जाएंगे वैंडर
वी.एन. शर्मा ने बताया कि एक महीना में वैंडर्स शिफ्ट हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि नगर निगम ने वैंडर्स एक्ट चंडीगढ़ से अनुमोदित करवा लिया है। इसके लिए पब्लिक से आपत्तियां मांगी गई हैं। इसके लिए एक महीना का समय है। यह अवधि पूरा होने पर जो आपत्तियां प्राप्त होंगी उस पर विचार के बाद जरूरी संशोधन के बाद ड्रा निकाला जाएगा। यह ड्रा उन वैंडरों के लिए है जो निगम के पास रजिस्टर्ड हैं। उन वैंडर्स को ड्रा के जरिए साइट्स अलॉट कर दिया जाएगा। एक्ट की पालना में कम से कम एक महीना का वक्त लग सकता है। बायलॉज फाइनल होने के बाद जो अनधिकृत वैंडर्स बैठे हुए हैं, उनको हटाने के लिए नगर निगम की इफोर्समैंट विंग द्वारा करना शुरू हो जाएगा।  वी.एन. शर्मा ने बताया कि वैंडर्स एक्ट के अंतर्गत यह प्रावधान है कि नगर निगम बायलॉज बनाएगी। उसके बाद ही वैंडर्स को स्थायी तौर पर बैठाने की कार्रवाई की जाएगी।

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