दुर्गा फर्टिलाइजर मुस्तफाबाद के राकेश को चेक बाऊंस मामले में एक साल की सजा

Edited By Ajay Chandigarh,Updated: 30 Nov, 2022 09:52 PM

have to pay fine

मुस्तफाबाद यमुनानगर की दुर्गा फॢटलाइजर कंपनी के राकेश कुमार को गोदरेज एग्रोवेट को दिया 26 लाख 51 हजार 746 रुपए का दिया चेक बाऊंस होने के बाद दाखिल हुई याचिका पर फैसला सुनाते हुए जिला अदालत ने एक वर्ष की सजा सुनाई है, साथ ही बोनस हुए चेक की राशि और...

चंडीगढ़,(रमेश हांडा): मुस्तफाबाद यमुनानगर की दुर्गा फॢटलाइजर कंपनी के राकेश कुमार को गोदरेज एग्रोवेट को दिया 26 लाख 51 हजार 746 रुपए का दिया चेक बाऊंस होने के बाद दाखिल हुई याचिका पर फैसला सुनाते हुए जिला अदालत ने एक वर्ष की सजा सुनाई है, साथ ही बोनस हुए चेक की राशि और उतनी ही राशि जुर्माने के रूप में याचिकाकर्ता को देने के आदेश दिए हैं। 

 


2019 में मुस्तफाबाद की दुर्गा फॢटलाइजर नामक कंपनी ने मोहाली स्थित गोदरेज एग्रोवेट से फॢटलाइजर खरीदे थे, जिसकी एवज में साइङ्क्षनग अथॉरिटी राकेश कुमार के हस्ताक्षर थे। उक्त चेक निर्धारित तिथि को बाऊंस हो गया। जिसका कारण खाते में पैसे नहीं होना बताया गया। एग्रोवेट ने कंपनी को लीगल नोटिस भी भेजा लेकिन जवाब नहीं आया, न ही कंपनी ने बाऊंस हुए चेक की राशि दी। जिसके बाद गोदरेज एग्रोवेट ने एडवोकेट रवि इंदर सिंह की मार्फत जिला अदालत में केस कर दिया था। जिस पर जिला अदालत चंडीगढ़ की ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने उक्त आदेश जारी कर दिए है। जिन पर एक माह में अमल करना होगा।

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