मोहाली कोर्ट ने इरादा-ए-कत्ल केस में 2 को सुनाई 5-5 साल की सजा

Edited By Priyanka rana,Updated: 30 Jan, 2020 12:58 PM

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बुधवार को इरादा-ए-कत्ल केस में मोहाली कोर्ट में हर्षदीप उर्फ टीनू वह उसके दोस्त गोलू जो जिला लुधियाना निवासी हैं।

मोहाली(राणा) : बुधवार को इरादा-ए-कत्ल केस में मोहाली कोर्ट में हर्षदीप उर्फ टीनू वह उसके दोस्त गोलू जो जिला लुधियाना निवासी हैं। कोर्ट ने 18-18 हजार जुर्माना भी लगाया। कुराली निवासी अशोक कुमार ने पुलिस को शिकायत दी थी कि 18 जून 2018 को वह अपनी फैक्ट्री था और उसके दोनों बेटे भी काम पर गए हुए थे। दोपहर के समय वह अकाऊंटेंट के साथ घर आया तो घर में पहले से ही झगड़ा हो रहा था। 

वह घर के अंदर गया तो भांजा हर्षदीप पत्नी पर हमला कर रहा था। उसका दोस्त घर के बेडरूम की अलमारियों खोलकर देख रहा था। उसने शोर मचा दिया। जिसे सुन अन्य सदस्य आए तो हमला करने वाले दोनों मौके से फरार हो गए। पत्नी को काफी चोटें आई थी। डॉक्टरों ने उसकी पत्नी की हालत को देखते हुए उसे चंडीगढ़ पीजीआई में रेफर कर दिया था। वहीं, शिकायकर्ता ने बताया कि जब उन्होंने अलमारियों की जांच की तो पाया कि उनमें से नकदी व गहने गायब थे। इसके बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।

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