ट्रक मालिकों ने जताया रोष, बोले - ओवरलोड का चालान केवल लोकल वालों के लिए, बाहर वालों को छोड़ती है पुलिस

Edited By ,Updated: 21 Apr, 2017 11:43 AM

truck owners

सरकार द्वारा लोवरलोड गाडिय़ों के विरुद्ध बनाए कानून के तहत सभी जगह चलान हो रहे हैं। ब्लॉक पिंजौर के अंतर्गत आने वाले कुछ ट्रक मालिकों द्वारा पुलिस पर कथित आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस भेदभाव की नीति के अंतर्गत लोकल गाडिय़ों का ओवरलोड का चलान तो कर...

पिंजौर(रावत) : सरकार द्वारा लोवरलोड गाडिय़ों के विरुद्ध बनाए कानून के तहत सभी जगह चलान हो रहे हैं। ब्लॉक पिंजौर के अंतर्गत आने वाले कुछ ट्रक मालिकों द्वारा पुलिस पर कथित आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस भेदभाव की नीति के अंतर्गत लोकल गाडिय़ों का ओवरलोड का चलान तो कर रही है, लेकिन बाहर से आने वाली गाडिय़ों को ओवरलोड होने के बावजूद भी उनको जाने दिया जा रहा है। 

 

ट्रक मालिक राजेन्द्र सिंह, चंद्रमोहन, प्रेम सिंह, सुरजीत सिंह, दर्शन सिंह आदि ने बताया कि उनके ट्रक यहां पर ट्रांपोटेशन के तहत काम करते हैं लेकिन यदि किसी दिन गलती से भी किसी ट्रक में माल ओवरलोड हो जाता है तो उस दिन पुलिस उनका चलान काट देती है। उन्होंने बताया कि चलन में नियम के तहत ड्राइवर या उसके मालिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगर कोई बाहर की गाड़ी ओवरलोड माल लेकर आती है तो पुलिस उसे जाने देती है या उनकी गाडिय़ों को नजरअंदाज कर देती है जो कि जो कि किसी मिलीभगत का अंदेशा दिलाता है।

 

पुलिस कमिश्नर से भी करेंगे शिकायत :
ट्रक मालिकों ने आज इस विषय मे मीटिंग करके निर्णय लिया है कि वह जल्द ही कमिश्नर ऑफ  पुलिस को इसकी शिकायत भी करेंगे। ट्रक मालिकों ने कहा कि कमिश्नर को दिए ज्ञापन में वह कमिश्नर से मांग करेंगे कि पुलिस चंडीमंदिर टोल प्लाजा के सामने नाका लगाए और टोल प्लाजा की ओवरलोड और वजन करने वाली मशीन से निकली पर्ची के तहत सभी पर बराबर कार्रवाई करेें।

 

पुलिस करती है सैटिंग :
मालिकों ने कथित आरोप लगाया है कि बाहर से आनी वाली गाडिय़ों के साथ पुलिस की मिलीभगत होने से उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने बताया कि आज भी एक गाड़ी ओवरलोड माल लेकर आई थी। जब उससे बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनकी पुलिस के साथ सैटिंग है। 

 

ये है नियम :
ट्रक मालिकों ने बताया कि ओवरलोड नियम पी.डी.पी.पी. एक्ट के तहत 6 टायर वाली गाड़ी 9 टन अपने भार सहित करीब 16.200 टन माल, 10 टायर वाली गाड़ी 15 टन माल सहित 25.200 और 12 टायर वाली गाडी 20 टन माल सहित गाड़ी समेत करीब 31.200 माल ले जा सकती है। उन्होंने बताया कि यदि इससे माल थोड़ा भी ओवरलोड होता है तो नियम के मुताबिक सरकारी सम्पत्ति नुक्सान पहुंचाने के एवज में गाडी को इम्पाऊंड करके मालिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 

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