लिखे या धुले हुए नोट लेने से इंकार नहीं कर सकते बैंक: रिजर्व बैंक

Edited By ,Updated: 30 Apr, 2017 04:37 AM

bank can not refuse to take notes or washed notes rbi

भारतीय रिजर्व बैंक ने आम आदमी से जुड़ा हुआ एक बड़ा फैसला किया....

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक ने आम आदमी से जुड़ा हुआ एक बड़ा फैसला किया है। रिजर्व बैंक की ओर से जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया है कि बैंक ऐसे नोटों को स्वीकार करने से इंकार नहीं कर सकते हैं जो या तो गंदे हैं या फिर उनमें कुछ लिखा हुआ है। हालांकि ऐसे मामलों को साफ  नोट नीति के मुताबिक सुलझाया जाना चाहिए। 

रिजर्व बैंक की ओर से यह नया सर्कुलर इसलिए जारी किया गया क्योंकि केंद्रीय बैंक के पास तमाम तरह की शिकायतें सामने आई थीं जिसमें कहा गया था कि बैंक खासकर नए जारी 500 और 2000 रुपए के वैसे नोट लेने से इंकार कर रहे हैं जिन पर कुछ लिखा है या जिन पर रंग लग गया हो या फिर धुलाई की वजह से जिनका रंग छूट गया है। बैंकों को रिजर्व बैंक की तरफ  से भेजे गए सर्कुलर में साफ  तौर पर लिखा है कि लिखावट को लेकर उसका निर्देश सिर्फ बैंक कर्मचारियों के लिए था कि वे नोट पर कुछ भी नहीं लिखें।

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