3,500 करोड़ के टैक्स मामले में SC से कांग्रेस को बड़ी राहत, लोकसभा चुनाव तक कोई दंडात्मक कारवाई नहीं

Edited By Utsav Singh,Updated: 01 Apr, 2024 01:15 PM

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आयकर विभाग ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय में कहा कि वह करीब 3,500 करोड़ रुपये के कर मांग नोटिस के संबंध में लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा।

नेशनल डेस्क : आयकर विभाग ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय में कहा कि वह करीब 3,500 करोड़ रुपये के कर मांग नोटिस के संबंध में लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा। न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने आयकर विभाग का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का यह बयान दर्ज किया कि मामले पर अंतिम फैसला आने तक मौजूदा परिस्थितियों में तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

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सुनवाई जुलाई तक स्थगित
पीठ ने कर मांग नोटिस पर कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई को जुलाई के लिए स्थगित कर दिया। मेहता ने सुनवाई की शुरुआत में कहा, ‘‘मैं इस मामले में एक बयान देना चाहता हूं। कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है और चूंकि चुनाव (चुनावी प्रक्रिया) जारी हैं, हम पार्टी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे।'' उन्होंने कहा कि विभाग मामले के औचित्य पर टिप्पणी नहीं कर रहा और सभी अधिकार एवं दावे खुले रहने चाहिए।

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खातों से 135 करोड़ रुपये पहले ही निकाले गए
कांग्रेस की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने इस कदम की सराहना की और इसे ‘‘उदार'' बताया। उन्होंने कहा कि मार्च एवं उससे पहले विभिन्न वर्षों के लिए कुल लगभग 3,500 करोड़ रुपये के नोटिस जारी किए गए हैं। कांग्रेस ने रविवार को कहा था कि उसे आयकर विभाग से एक बार फिर नया नोटिस मिला, जिसके जरिये आकलन वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक के लिए 1,745 करोड़ रुपये के कर की मांग की गई है।

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आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस से अब तक कुल 3,567 करोड़ रुपये के कर की मांग की जा चुकी है। पार्टी ने शुक्रवार को कहा था कि उसे आयकर विभाग से नोटिस मिला है, जिसमें करीब 1,823 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा गया है। कर अधिकारियों ने पिछले वर्षों से संबंधित कर मांग के लिए पार्टी के खातों से 135 करोड़ रुपये पहले ही निकाल लिये हैं। 

 

 

 

 

 

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