डॉन दाऊद के भतीजे को कोर्ट ने किया बरी, 2019 के इस मामले में था दोषी

Edited By Pardeep,Updated: 12 Apr, 2024 11:28 PM

court acquitted don dawood s nephew who was guilty in this case of 2019

मुंबई की एक विशेष अदालत ने जबरन वसूली मामले में भगोड़े माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम के भतीजे और दो अन्य को शुक्रवार को बरी कर दिया। तीनों के खिलाफ 2019 के जबरन वसूली मामले में कठोर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत मामला दर्ज...

मुंबईः मुंबई की एक विशेष अदालत ने जबरन वसूली मामले में भगोड़े माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम के भतीजे और दो अन्य को शुक्रवार को बरी कर दिया। तीनों के खिलाफ 2019 के जबरन वसूली मामले में कठोर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत मामला दर्ज किया गया था। 

विशेष न्यायाधीश बी डी शेल्के ने गैंगस्टर के भतीजे मोहम्मद रिजवान शेख इब्राहिम (कास्कर), अहमदराजा वधारिया और अशफाक को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 387 (जबरन वसूली के लिए लोगों को मौत या गंभीर चोट पहुंचाने के लिए डराना), 120 (आपराधिक साजिश) और मकोका के संबंधित प्रावधानों के तहत आरोपों से बरी कर दिया। एक बिल्डर को कथित तौर पर धमकी देने के आरोप में 2019 में तीनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। 

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