पुलिस को धमकी देन वाले विधायक को तीन महीनों की जेल

Edited By ,Updated: 25 Nov, 2016 12:25 AM

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केरल में कन्नूर की एक अदालत ने थालासरी के विधायक ए एन शमसीर को पुलिस को धमकी देने के मामले में तीन माह की कैद और दो हजार...

कन्नूर: केरल में कन्नूर की एक अदालत ने थालासरी के विधायक ए एन शमसीर को पुलिस को धमकी देने के मामले में तीन माह की कैद और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह मामला 20 जुलाई 2012 का है जब शमसीर डीवाईएफआई के जिला अध्यक्ष थे और जिला पुलिस अधीक्षक के कार्यालय की ओर मार्च करते हुए उन्होंने पुलिसकर्मियों को धमकी दी थी कि अगर उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ फर्जी मामले बनाये गये तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा।   

उन्होंने अपने भड़काऊ भाषण में कहा था कि हमारी किसी से निजी दुश्मनी नहीं है लेकिन मौजूदा हालात में हमें यह करना पड़ेगा और यदि पुलिस निर्दोष लोगों को पीटती है तो हम भी पुलिस के साथ यह रवैया अपनाने के लिए मजबूर होंगे। इसके बाद पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत सड़क को रोकने, पुलिस अधिकारियों को धमकाने और उनके खिलाफ अभद्र भाषा इस्तेमाल करने का मामला दर्ज किया था। इस मामले पर आज सुनवायी करते हुए कन्नूर की जेएफसीएम अदालत ने आज यह फैसला सुनाया। इस फैसले के बाद शमसीर ने कहा कि वह जमानत के लिए उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। 

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