रियल इस्टेट से जुड़े कानून को हल्का बनाने का किसी को अधिकार नहीं : वेंकैया

Edited By ,Updated: 17 Jan, 2017 05:21 PM

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कुछ राज्यों की ओर से नए रियल इस्टेट कानून के प्रावधानों को हल्का बनाए जाने की खबरों के बीच केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि।

नई दिल्ली : कुछ राज्यों की ओर से नए रियल इस्टेट कानून के प्रावधानों को हल्का बनाए जाने की खबरों के बीच केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि इसे सही अर्थो में लागू किया जाना चाहिए और संसद से पारित कानून को हल्का बनाने का किसी को अधिकार नहीं है। केंद्रीय शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री ने सभी राज्यों से कानून को जल्द लागू करने को कमर कसने को कहा। इस कानून को उन्होंने ‘‘उपभोक्ताओं के बेहद अनुकूल’’ बताया और कहा कि इनका सभी पक्षों ने स्वागत किया था। वेंकैया ने कहा कि इस अधिनियम से लोगों को काफी उम्मीदें हैं जिसे इस वर्ष जून से पूरी तरह अमल में आ जाना चाहिए। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे खेद है कि कुछ राज्यों का इस कानून के बारे में लापरवाही भरा रूख है और उन्होंने इसके नियमों को अभी तक अधिसूचित नहीं किया है।

वेंकैया नायडू ने कहा कि उन्होंने कुछ राज्यों द्वारा कानून के कुछ प्रावधानों को हल्का बनाए जाने के बारे में खबरें पढ़ी हैं जिसे पिछले वर्ष संसद ने पारित कर दिया था। उन्होंने कहा कि किसी को भी कानून की भावना को कमजोर करने का अधिकार नहीं है। आज मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि कानून के साथ किसी भी तरह का समझौता स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने चेताया कि कानून के बारे में जनभावना काफी मजबूत है और जो कोई भी इसके हल्का बनाने का प्रयास करेगा, उसे जनाक्रोश का सामना करना पड़ेगा ।

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