देशद्रोह के मामले में पत्रकार विनोद दुआ को राहत, SC ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

Edited By vasudha,Updated: 14 Jun, 2020 02:27 PM

relief to journalist vinod dua in case of treason

पत्रकार विनोद दुआ को राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने रविवार को एक विशेष सुनवाई में आदेश दिया कि दुआ के यूट्यूब शो को लेकर हिमाचल प्रदेश में उनके खिलाफ दर्ज देशद्रोह के मामले में उन्हें छह जुलाई तक गिरफ्तार नहीं किया जाए। शीर्ष अदालत ने कहा कि दुआ...

नेशनल डेस्क: पत्रकार विनोद दुआ को राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने रविवार को एक विशेष सुनवाई में आदेश दिया कि दुआ के यूट्यूब शो को लेकर हिमाचल प्रदेश में उनके खिलाफ दर्ज देशद्रोह के मामले में उन्हें छह जुलाई तक गिरफ्तार नहीं किया जाए। शीर्ष अदालत ने कहा कि दुआ को जांच में शामिल होना पड़ेगा और हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से चल रही जांच पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी।

 

न्यायमूर्ति यू यू ललित, न्यायमूर्ति एम एम शांतानागौडर और न्यायमूर्ति विनीत सरण की पीठ ने देशद्रोह के मामले को रद्द करने की मांग वाली दुआ की याचिका पर केंद्र और हिमाचल प्रदेश सरकार को नोटिस भेजे तथा दो सप्ताह में जवाब देने को कहा। दुआ की ओर से वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने न केवल प्राथमिकी पर स्थगन की, बल्कि इसे रद्द करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि देशद्रोह का मामला दर्ज करके पत्रकार के बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकार का हनन किया गया है।

 

 सिंह ने कहा कि अगर लोगों के खिलाफ इस तरह के आरोप दर्ज होने लगे तो कई लोग देशद्रोह के आरोपों के दायरे में आ जाएंगे। पीठ ने अंतरिम राहत देते हुए कहा कि वह मामले के विवरण में नहीं जा रही और जांच पर रोक भी नहीं लगाएगी। केंद्र तथा राज्य सरकार की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने नोटिस को स्वीकार किया और कहा कि वह दो सप्ताह में जवाब दाखिल करेंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले दुआ के खिलाफ एक अन्य प्रकरण में जांच पर रोक लगा दी थी। वह मामला भी यूट्यूब पर उनके शो से जुड़ा था।

 

शिमला में पुलिस ने एक स्थानीय भाजपा नेता की देशद्रोह की शिकायत पर पूछताछ के लिए दुआ को उपस्थिति होने को कहा था। राष्ट्रीय राजधानी में दर्ज कराई गयी शिकायत की तरह ही शिमला में वरिष्ठ पत्रकार के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी भी इस साल दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों से जुड़े उनके यूट्यूब शो से संबंधित है। शिकायत के अनुसार दुआ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वोट हासिल करने के लिए ‘मौतों और आतंकी हमलों' का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था।  

 

दुआ को बृहस्पतिवार को नोटिस भेजकर शिमला पुलिस के समक्ष पेश होने को कहा गया था। नोटिस के जवाब में दुआ ने कहा कि वह सेहत, उम्र और यात्रा संबंधी कोविड-19 के प्रोटोकॉल की वजह से कुमारसाईं थाने नहीं जा सकते। भाजपा नेता अजय श्याम ने शिकायत की थी कि दुआ ने 30 मार्च को अपने 15 मिनट के यूट्यूब शो में अजीबोगरीब आरोप लगाये थे। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि दुआ ने झूठी और दुर्भावनापूर्ण खबरें प्रसारित करके सरकार तथा प्रधानमंत्री के खिलाफ हिंसा को उकसाया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भाजपा प्रवक्ता नवीन कुमार द्वारा दर्ज ऐसी ही एक शिकायत के मामले में जांच पर बुधवार को 23 जून तक रोक लगा दी थी। अदालत ने कहा था कि शिकायत दाखिल करने में करीब तीन महीने की देरी हुई जिसकी कोई वजह नहीं बताई गयी। 

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