कपड़ों के ट्रायल की परमिशन नहीं, रैस्टोरैंट में नहीं खा सकेंगे खाना

Edited By Priyanka rana,Updated: 07 Jun, 2020 01:29 PM

no clothing trial permission

जिला अब धीरे-धीरे लॉकडाऊन से बाहर आने की दिशा में बढ़ रहा है। सोमवार से शहर के सभी शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंस्ट, होटल व धार्मिक स्थान खुल जाएंगे।

मोहाली (राणा) : जिला अब धीरे-धीरे लॉकडाऊन से बाहर आने की दिशा में बढ़ रहा है। सोमवार से शहर के सभी शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंस्ट, होटल व धार्मिक स्थान खुल जाएंगे। हालांकि कोरोना को मात देने के लिए प्रशासन ने कड़ी शर्ते रखी हैं। जिसका सभी को पालन करना होगा।

मॉल में लिमिट में लोग जा पाएंगे। मॉल्स में घुमकर समय बिताने की मंजूरी नहीं है। इसी तरह लोग जो चीजे उन्हें ट्राई नहीं कर पाएंगे। प्रत्येक ग्राहक में दो गज की दूरी रहेगी। इसी तरह रेस्टोरेंट लोगों को बिठाकर खाना नहीं परोस पाएंगे। वह या तो होम डिलीवरी या फिर लोग वहां से खाना ले जा सकेंगे। वहीं, कटेंनमैंट जोन में जरूरी सेवाएं जारी रहेगी।

इसके अलावा सभी जगह पर मास्क पहनना होगा। सोशल डिस्टैंस का पालना करना होगा। मोहाली व्यापार मंडल के प्रधान विनीत वर्मा का कहना है कि अगर मोहाली चंडीगढ़ और पंचकूला को ट्राइसिटी माना जाता तो तीनों में एक सामान ही नियम लागू होने चाहिए। 

ताकि किसी का कारोबार प्रभावित न हो। प्रशासन को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। सभी धार्मिक स्थान सोमवार से सुबह 5 बजे से रात 9 बजे के बीच खुलेंगे। धार्मिक स्थानों में पूजा के लिए एक समय में 20 से ज्यादा लोग नहीं जा पाएंगे। लोगों को सोशल डिस्टैंस का ध्यान रखना होगा। वहीं, धार्मिक स्थानों पर प्रसाद, भोजन और लंगर वितरित नहीं किया जाएगा।

टोकन सिस्टम से होगी एंट्री, कोवा एप्प करना होगा इंस्टाल :

  1. शॉपिंग मॉल में आने वाले लोगों को अब अपने मोबाइल में कोवा एप्प डाउनलोड करना होगा। वहीं, पूरे परिवार में से परिवार के एक मैंबर के फोन में कोवा एप्प होना जरूरी है। 
  2. मॉल में एंट्री टोकन सिस्टम से होगी। व्यक्ति या ग्रुप के आधार पर टोकन जारी किए जाएंगे। 
  3. मॉल या मॉल की प्रत्येक दुकान में ग्राहकों में दो गज की दूरी रखनी होगी। कॉमन एरिया में 25 प्रतिशत प्रयोग की मंजूरी होगी। 
  4. आदेश में कहा कि शापिंग मॉल और शोरूम प्रबंधकों की दो गज की दूरी के मानक को तय करना होगा।
  5. प्रत्येक दुकान पर सोशल डिस्टैंस को दर्शाने वाले मार्कर लगाने होंगे। किसी भी दुकान पर 20 से ज्यादा लोगों के जमा होने की अनुमति नहीं होगी।
  6. मैडीकल एमरजैंसी या दिव्यांग लोगों के अलावा किसी भी व्यक्ति के लिए लिस्ट प्रयोग नहीं होगी।
  7. कपड़ों और अससेरी के ट्रायल की अनुमति नहीं होगी।
  8. स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां काम करने वाले लोगों की नियमित जांच करेगी।
  9. रेस्टोरैंट व फूड कोर्ट को किसी भी माल में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। वह इसे घर ले जा सकेंगे।
  10. नाइट कर्यू रात 9 से सुबह 5 बजे तक रहेगा।
  11. होटल में आने वाले ग्राहक नाइट कर्फ्यू 9 से 5 बजे के बीच लाईट या ट्रेन आदि है तो जा पाएंगे। ऐसे में उनकी टिकट वन टाइम पास के रूप में काम करेगी।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!