Edited By ,Updated: 04 Apr, 2017 05:59 PM
नए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जी.एस.टी.) के तहत टैलीविजन, मोबाइल फोन और रेफ्रिजरेटर्स जैसे इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों पर मिलने वाले एक्सचेंज ऑफर्स पहले से कम आकर्षित हो सकते हैं।
नई दिल्लीः नए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जी.एस.टी.) के तहत टैलीविजन, मोबाइल फोन और रेफ्रिजरेटर्स जैसे इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों पर मिलने वाले एक्सचेंज ऑफर्स पहले से कम आकर्षित हो सकते हैं। केंद्र की ओर से जारी वैल्यूएशन पर लागू होने वाले ड्राफ्ट नियमों के तहत जी.एस.टी. उत्पाद की उस कीमत पर लगेगा, जो बाजार में मौजूद है। इसमें एक्सचेंज के बाद कीमत में आई कमी को शामिल नहीं किया जाएगा। मौजूदा समय में सिर्फ कैश अकाऊंट पर मूल्य वर्धित कर (वैट) लगता है। ऐसे में उपभोक्ता उपयोग की वस्तुएं और इलैक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को झटका लग सकता है।
ऐसे समझें
- यदि पुराने मोबाइल के बदले नए मोबाइल को 20 हजार रुपए पर बेचा जाता है और उसकी कीमत बिना एक्सचेंज के 24 हजार रुपए है तो नए फोन की ऑपन मार्कीट वैल्यू 24 हजार रुपए ही मानी जाएगी।
- बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इससे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और इलैक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री पर असर पड़ेगा, जहां टी.वी., मोबाइल फोन पर एक्सचेंज ऑफर काफी आम हैं।
- वर्तमान में सिर्फ कैश अमाऊंट से भुगतान करने पर वैट लागू होता है, अदला-बदली की वैल्यू पर नहीं।
आम लोगों के लिए था आकर्षक
टीवी, फ्रिज, गीजर, कंप्यूटर, ओवन जैसी इस्तेमाल की आम चीजें बनाने वाली कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए एक्सचेंज ऑफर लेकर आती हैं। इन ऑफर के तहत ग्राहक के घर में पड़ी पुरानी लेकिन काम कर रही चीजों के बदले कंपनी नए प्रोडक्ट पर डिस्काऊंट देती है। इससे ग्राहकों के पैसे तो बचते ही हैं, साथ ही नई वस्तु भी घर आती है।
सरकार ने 8 नियमों को जारी किया
- सरकार ने 1 जुलाई से लागू होने वाली जी.एस.टी. प्रणाली को स्प्ष्ट करते हुए और इंडस्ट्री को समझाने के लिए ट्रांजिशन, इनपुट टैक्स क्रेडिट और वैल्यूएशन समेत 8 निमयों को जारी किया है।
- इंडस्ट्री इसमें से चार नियमों पर अपना फीडबैक दे सकती है जिसे जी.एस.टी. कांसिल की 18-19 मई होने वाली अगली मीटिंग में फाइनल किया जाएगा।