दिल्ली में 8 वर्षीय बच्ची का किडनैप के बाद किया यौन शोषण, आरोपी मोहम्मद उमर ने कबूला

Edited By Yaspal,Updated: 10 May, 2024 09:18 PM

8 year old girl was exploited after being kidnapped in delhi

दक्षिणी दिल्ली में आठ वर्षीय बच्ची का कथित तौर अपहरण कर यौन उत्पीड़न भी किया गया था। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि मामले में महरौली निवासी मोहम्मद उमर (28) नामक आरोपी को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया

नई दिल्लीः दक्षिणी दिल्ली में आठ वर्षीय बच्ची का कथित तौर अपहरण कर यौन उत्पीड़न भी किया गया था। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि मामले में महरौली निवासी मोहम्मद उमर (28) नामक आरोपी को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने बताया कि बच्ची को बचाकर उसके परिवार से मिलाने के बाद मेडिकल जांच के लिए भेजा गया जहां पीड़िता ने बताया कि उमर ने उसकी नाक की लौंग बेच दी और उसके लिए कुछ कपड़े एवं कुछ खाने का सामान खरीदा। आरोपी ने उसका यौन उत्पीड़न किया था। बाद में कानून के अनुसार पीड़िता की मेडिकल जांच अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में की गई। चिकित्सा रिपोर्ट (एमएलसी) में यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई।

अधिकारी ने कहा कि पीड़िता नेपाल की रहने वाली है और परिवार में केवल अपनी मां को ही पहचान सकती है। मामला छह मई को तब सामने आया जब पुलिस को दक्षिणी दिल्ली से एक लड़की के अपहरण के संबंध में एक पीसीआर कॉल आई। पुलिस ने बापू पार्क, उदय चंद मार्ग, कोटला मुबारकपुर, गुरुद्वारा रोड, साउथ एक्सटेंशन -1, पिलंजी गांव और अन्य स्थानों पर सीसीटीवी फुटेज की जांच की। आरोपी को अंधेरिया मोड़ के झुग्गी झोपड़ी इलाके से पकड़ लिया गया तथा किशोरी को बचा लिया गया।

पूछताछ के दौरान आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह बच्चों के लिए खिलौने बनाता है और कोटला में कांच लेने आया था। वहां उसकी नजर उस किशोरी पर पड़ी और उसने उसका अपहरण कर लिया। पुलिस ने बताया, "जांच और स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के आधार पर हमने पाया कि आरोपी अपराधी नहीं है और उसका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है। वह पिछले 15 वर्ष से एक ही स्थान पर रह रहा है, लेकिन हम हर पहलू से मामले की जांच कर रहे हैं।"

पुलिस ने कहा कि पीड़ित परिवार की शिकायत के अनुसार पहले भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 363 (अपहरण) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एक पुलिस अधिकारी ने कहा,"हमने आईपीसी और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धाराएं जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।"

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