Edited By Punjab Kesari,Updated: 20 Sep, 2017 11:45 AM
इनकम टैक्स विभाग 1 अक्तूबर से आयकरदाताओं को एक विशेष सुविधा देने जा रहा है।
नई दिल्लीः इनकम टैक्स विभाग 1 अक्तूबर से आयकरदाताओं को एक विशेष सुविधा देने जा रहा है। अगर इनकम टैक्स की तरफ से आपको कोई नोटिस आ जाए तो आपको इनकम टैक्स ऑफिस जाने की जरुरत नहीं होगी। 1 अक्तूबर से इनकम टैक्स डिपार्टमैंट एक खास ऑनलाइन सिस्टम शुरु कर रहा है जिसके तहत इनकम टैक्स बिजनैस मॉड्यूल, विशेष ऑनलाइन पोर्टल लांच किया जाएगा। इसके जरिए स्क्रूटनी से जुड़े सवाल-जवाब ऑनलाइन दिए जा सकेंगे।
सवालों के जवाब के लिए आई.टी. ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। आयकरदाता ऑनलाइन डॉक्यूमैंट जमा कर सकेंगे। सम्मन, नोटिस, ऑडिट की जानकारी ऑनलाइन मिलेगी। इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह सुविधा दिल्ली, मुम्बई समेत देश के 100 शहरों के टैक्स पेयर्स के लिए शुरु की जाएगी। मौजूदा समय में कुछ चुनिंदा शहरों में ही ई-मेल के जरिए नोटिस का मिलता है उसी के जरिए जवाब दिया जा सकता है। इसके लिए विशेष पोर्टल नहीं है। फिलहाल इनकम टैक्स नोटिस का ऑनलाइन जवाब कुछ बड़े शहरों तक सीमित है। अब विशेष पोर्टल बन जाने के बाद इस बात की गारंटी होगी कि आपने नोटिस के जवाब में जो जवाब या दस्तावेज भेजा है, वह इनकम टैक्स विभाग को मिल गया है।
IT विभाग ने बड़े टैक्सपेयर्स से मांगा आय का अनुमान
आयकर विभाग ने बड़ी कम्पनियों और टैक्सपेयर्स से वित्त वर्ष के 6 महीने के लिए अपने आय अनुमानों व कर देनदारियों की जानकारी 15 नवंबर तक मांगी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.डी.टी.) ने फार्म 28ए.ए. दाखिल करने के बारे में भागीदारों की टीका टिप्पणी चाहते हुए मसौदा अधिसूचना जारी की है। इस फार्म में आय व चुकाए गए कर का ब्यौरा देना होता है। इसके साथ ही कंपनियों व करदाता इकाइयों को बीते वित्त वर्ष की तुलना में अग्रिम कर भुगतान में किसी तरह की कमी का कारण भी बताना होगा। इस सूचना से कर विभाग को किसी इकाई की आय के रूख के बारे में स्टीक जानकारी मिल सकेगी। मौजूदा व्यवस्था में करदाता इकाइयों को आय अनुमान के बारे में कोई जानकारी नहीं देनी होती।