Edited By Punjab Kesari,Updated: 22 Feb, 2018 10:19 AM
पिछले साल मोहाली की रहने वाली युवती से सैक्टर-53 में गैंगरेप करने मामले में सैक्टर-36 थाना पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ मैजिस्ट्रेट हरलीन पाल सिंह की अदालत में चालान दाखिल कर दिया।
चंडीगढ़ (संदीप): पिछले साल मोहाली की रहने वाली युवती से सैक्टर-53 में गैंगरेप करने मामले में सैक्टर-36 थाना पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ मैजिस्ट्रेट हरलीन पाल सिंह की अदालत में चालान दाखिल कर दिया। पुलिस ने मामले में 89वें दिन बाद चालान दाखिल किया है। पुलिस ने आरोपी किस्मत अली, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद गरीब के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 376 (डी) और 506 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया है।
इससे पहले थाना पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 376 (डी), 376 (2) जी और 506 के तहत केस दर्ज किया था। थाना पुलिस ने केस में तैयार किए गए 363 पेज के चालान में तीनों आरोपियों के खिलाफ 25 गवाह बनाए हैं। इनमें पीड़िता को मुख्य गवाह बनाया है।
जबकि अन्य अहम गवाहों में पीड़िता का मैडीकल करने वाली सैक्टर-16 अस्पताल में गायनी विभाग की एस.एम.ओ., पीड़िता के सी.आर.पी.सी. की धारा 164 के तहत बयान दर्ज करने वाले मैजिस्ट्रेट, पीड़िता द्वारा आरोपियों की शिनाख्त परेड़ के दौरान मौजूद नायब तहसीलदार को भी गवाह बनाया गया है।