Edited By ,Updated: 24 Feb, 2017 07:20 PM
टीचर भर्ती घोटाले के मामले में जिला अदालत ने सह आरोपी टीचर सोनिया को कोर्ट ने झटका दिया है । सोनिया ने अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दी थी लेकिन जिला अदालत याचिका को खारिज कर दी।
चंडीगढ़ (संदीप): टीचर भर्ती घोटाले के मामले में जिला अदालत ने सह आरोपी टीचर सोनिया को कोर्ट ने झटका दिया है । सोनिया ने अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दी थी लेकिन जिला अदालत याचिका को खारिज कर दी। अदालत ने पुलिस के जवाब के बाद सोनिया को राहत देने के इंकार कर दिया।
बता दें कि अदालत इससे पहले जनवरी में सोनिया को अंतरिम राहत दे चुकी है। सोनिया की ओर से जिला अदालत में दायर अग्रिम जमानत याचिका में कहा गया था कि अदालत से जनवरी में अंतरिम राहत मिलने के बाद याचिकाकत्र्ता ने पुलिस जांच ज्वाइन की थी। इस दौरान उसने पुलिस को जांच में पूरा-पूरा सहयोग किया है। इस आधार पर उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उसे अग्रिम जमानत दी जाए।
वहीं, पुलिस की ओर से दाखिल जवाब में कहा गया कि सोनिया ने जांच के दौरान पुलिस को काफी जानकारी दी थी। इस आधार पर आगे की जांच के लिए आरोपी की गिरतारी जरूरी है। जिसके बाद कोर्ट ने फैसला पुलिस के पक्ष में सुनाते हुए आरोपी टीचर की जमानत याचिका खारिज कर दी।