चारा घोटालाः SC से लालू यादव को झटका, कोर्ट ने मानी CBI की दलील

Edited By ,Updated: 08 May, 2017 12:30 PM

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सुप्रीम कोर्ट ने करोड़ों रुपए के चारा घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव को आज करारा झटका देते हुए उनके खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी।

नई दिल्ली/पटनाः सुप्रीम कोर्ट ने करोड़ों रुपए के चारा घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव को आज करारा झटका देते हुए उनके खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी। शीर्ष अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अपील स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया। सीबीआई ने यादव एवं अन्य आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने और अन्य धाराएं हटाए जाने के हाईकोर्ट के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।  न्यायालय अभी यह तय करेगा कि चारा घोटाले से संबंधित अलग-अलग मामले चलते रहेंगे या नहीं।

हाईकोर्ट ने नवंबर 2014 में यादव को राहत देते हुए उन पर लगे घोटाले की साजिश रचने और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत लगाये गये आरोप हटा दिए थे। इस मामले में शीर्ष अदालत ने अपील दायर करने में देरी को लेकर सीबीआई को कड़ी फटकार भी लगाई। न्यायालय ने निचली अदालत को इस मामले में नौ महीने के भीतर सुनवाई पूरी करने का आदेश भी दिया। चारा घोटाला 1990 के बीच में बिहार के पशुपालन विभाग से जुड़ा हुआ मामला है। इस दौरान लालू बिहार के मुख्यमंत्री थे। लालू यादव को पहले ही चारा घोटाला मामले में दोषी ठहराया जा चुका है। उन्हें अक्तूबर 2013 में पांच साल कैद की सजा सुनाई गई थी। वह फिलहाल, जमानत पर बाहर हैं।

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