'आधार' मामले में ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार

Edited By Punjab Kesari,Updated: 30 Oct, 2017 12:02 PM

sc issues notice to government and mobile companies on aadhaar

सामाजिक कल्याण की कई योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार को अनिवार्य बनाने के केन्द्र के फैसले के खिलाफ ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर आज कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सरकार और मोबाइल कंपनियों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने...

नई दिल्ली: सुप्रीम ने आधार को मोबाइल से जोड़ने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को आज कड़ी फटकार लगाई।  न्यायमूर्ति ए.के. सिकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से मामले की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को भी आड़े हाथों लिया। न्यायमूर्ति सिकरी ने कहा,‘‘मिस्टर सिब्बल आप खुद ही परिपक्व कानूनविद हैं। क्या कोई राज्य सरकार संसद से पारित किए गए कानून को चुनौती दे सकती है।

उन्होंने कहा कि यह बहुत ही आश्चर्य की बात है कि कोई राज्य सरकार संसद में पारित कानून को कोर्ट में चुनौती दे रही है। कल को केंद्र सरकार राज्य सरकारों द्वारा विधानसभाओं में पारित कानून के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। इससे देश की संघीय व्यवस्था ही ध्वस्त हो जाएगी। कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यदि आधार-मोबाइल लिंकिंग को वाकई चुनौती देना चाहती हैं तो उन्हें व्यक्तिगत तौर पर याचिका दायर करनी चाहिए, न कि सरकार की ओर से। इसके बाद सिब्बल ने याचिका में संशोधन करने की इजाजत मांगी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अब बनर्जी की ओर से निजी तौर पर याचिका दायर की जाएगी।

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