चिकनगुनिया मामले में SC ने लगाई केजरीवाल सरकार को फटकार

Edited By ,Updated: 30 Sep, 2016 05:24 PM

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उच्चतम न्यायालय ने राजधानी में चिकनगुनिया और डेंगू मामले से सही कदम नहीं उठाए जाने को लेकर केजरीवाल सरकार को आज फटकार लगाई।

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने राजधानी में चिकनगुनिया और डेंगू मामले से सही कदम नहीं उठाए जाने को लेकर केजरीवाल सरकार को आज फटकार लगाई। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर एवं न्यायमूर्ति यू यू ललित की खंडपीठ ने कहा कि सरकार यह कैसे कह सकती है कि अधिकारी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हैं। यह बेहद गंभीर आरोप है। न्यायालय ने मामले की सुनवाई तीन अक्टूबर तक के लिए स्थगित करते हुए राज्य सरकार से कहा आपको इन अधिकारियों के नाम बताने होंगे।
 

दिल्ली के लोगों को इस तरह छोड़ा नहीं जा सकता
न्यायालय ने कहा कि दिल्ली के लोगों को इस तरह छोड़ा नहीं जा सकता। राज्य सरकार सोमवार (तीन अक्टूबर) तक इन अफसरों के नाम बताए। ये नाम सीलबंद लिफाफे में न हों। शीर्ष अदालत ने कहा, Þआपने खुली अदालत में आरोप लगाये हैं, तो नाम भी खुली अदालत में बोलें। दिल्ली सरकार की ओर से मंत्री सतेन्द्र जैन ने हलफनामा दर्ज कर कहा था कि अफसर जिमेदारी नहीं ले रहे। सारी फाइलें उपराज्यपाल के पास हैं और अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे हैं। उपराज्यपाल सरकारी कामकाज में अड़ंगा लगा रहे हैं।  
 

SC ने दिल्ली सरकार को किया था तलब
उल्लेखनीय है कि दिल्ली में चिकनगुनिया और डेंगू मामले की सुनवाई हो रही है। उच्चतम न्यायालय ने मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार और सिविक एजेंसियों को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया था। 

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