पंजाब सरकार विभिन्न विभागों द्वारा जारी निर्देशों की बुकलेट करे तैयार : हाईकोर्ट

Edited By Punjab Kesari,Updated: 05 Aug, 2017 11:09 AM

high court

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिए हैं कि वह विभिन्न विभागोंं द्वारा जारी निर्देशों की एक बुकलेट तैयार करें ताकि असंगठित क्षेत्रों में निम्र स्तर पर रहने वाले लोगों का भला हो सके।

चंडीगढ़(बृजेन्द्र) : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिए हैं कि वह विभिन्न विभागोंं द्वारा जारी निर्देशों की एक बुकलेट तैयार करें ताकि असंगठित क्षेत्रों में निम्र स्तर पर रहने वाले लोगों का भला हो सके।

 

महिला सशक्तिकरण को लेकर शुरू किए गए केस की सुनवाई दौरान जस्टिस ऋतु बाहरी की कोर्ट ने यह आदेश दिए। कोर्ट ने असंगठित मजदूर क्षेत्र के लिए लेबर डिपार्टमैंट द्वारा स्वीकृत किए गए बजट की जानकारी भी मांगी है। चंडीगढ़ से मात्र 20 कि.मी. दूर मोहाली जिले में स्थित मसौल गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। 

 

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में महिला सशक्तिकरण को लेकर हुई सुनवाई दौरान गांव मसौल की हालत को लेकर मामले में एमिकस क्यूरी सीनियर एडवोकेट रीटा कोहली ने कोर्ट को जानकारी दी। बताया गया कि गांव वासियों के लिए वहां सड़कें,अच्छे स्कूल व अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में जस्टिस ऋतु बाहरी ने संबंधित अथॉरिटी को आदेश दिए कि गांव का दौरा करें और विस्तृत डिटेल कोर्ट को सौंपें।

 

कोर्ट ने कहा कि मौजूद सभी अफसर गांव का दौरा करें। 2 वर्ष पूर्व गांव से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को खुदाई दौरान जानवर का फोसिल प्राप्त हुआ था जिसके बाद यह गांव चर्चा में आया था। यही नहीं फ्रैंच वैज्ञानिकों की टीम ने भी गांव का दौरा किया था। जस्टिस ऋतु बाहरी ने महिलाओं को अपनी जिंदगी खत्म करने से रोकने व उन्हें पूर्व-अपराध स्थिति में लाभ पहुंचाने की दिशा में सुओ मोटो कार्रवाई के तहत यह सुनवाई शुरू की थी। इसके तहत महिला सशक्तिकरण को लेकर पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ के 3 गांवों का नाम इस दिशा में योजना को लेकर फाइनल किया था। 
 

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