Edited By Isha,Updated: 22 Jan, 2019 01:05 PM
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कर अधिकारियों को एक निश्चित मौद्रिक सीमा और मानक से संबंधित अपील के मामलों को वापस लेने को कहा है। सरकार द्वारा मुकदमेबाजी को कम करने के प्रयास के तहत यह कदम उठाया जा रहा है।
नई दिल्लीः केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कर अधिकारियों को एक निश्चित मौद्रिक सीमा और मानक से संबंधित अपील के मामलों को वापस लेने को कहा है। सरकार द्वारा मुकदमेबाजी को कम करने के प्रयास के तहत यह कदम उठाया जा रहा है।
सीबीडीटी की सदस्य (राजस्व) नीना कुमार ने हाल में विभाग के सभी रेंज प्रमुखों तथा प्रधान मुख्य आयुक्तों को पत्र लिखकर ऐसे मामलों की पहचान की प्रक्रिया को पूरा करने को कहा है। कुमार ने कहा है कि इस तरह के मामलों को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के पंजीयक (आईटीएटी) तथा उच्च न्यायालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यक्तिगत बैठकों के जरिये बंद किया जाए।
सीबीडीटी आयकर विभाग के लिए नीतियां बनाता है। यह कदम इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि सरकार एक फरवरी को 2019-20 का बजट पेश करने जा रही है। इस साल ही संभवत: मार्च अप्रैल में आम चुनाव भी होने हैं। कुमार ने पत्र में कहा कि मुकदमेबाजी का प्रबंधन केंद्र सरकार के लिए ऐसा प्रमुख क्षेत्र है जिसपर ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सीबीडीटी ने इस बारे में पिछले साल जुलाई में विस्तृत परिपत्र जारी किया था।