Edited By ,Updated: 10 Mar, 2017 01:46 PM
रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आज कहा कि अब किसी भी प्रकार की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) से लिए गए एक लाख रुपए या इससे ज्यादा..
नई दिल्लीः रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आज कहा कि अब किसी भी प्रकार की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) से लिए गए एक लाख रुपए या इससे ज्यादा के गोल्ड लोन का भुगतान अब सिर्फ चेक द्वारा किया जा सकेगा।
केंद्रीय बैंक ने आज बताया कि बैंकिंग तंत्र में महत्वपूर्ण एनबीएफसी से लिए गए एक लाख या ज्यादा के गोल्ड लोन का भुगतान सिर्फ चेक से करने का प्रावधान पहले से था। इसके अलावा अन्य एनबीएफसी में भी जिन्हें ग्राहकों से जमा लेने की इजाजत नहीं थी उनके लिए भी यही प्रावधान था। लेकिन, जिन गैर-महत्वपूर्ण एनबीएफसी को जमा स्वीकार करने की अनुमति नहीं थी उनसे लिए गए गोल्ड लोन का भुगतान किसी भी राशि के लिए नकद में भी किया जा सकता था। अब उन्हें दी गई यह छूट समाप्त कर दी गई है। उसने बताया कि इसके अनुरूप दिशा-निर्देशों में बदलाव कर दिए गए हैं।