Edited By jyoti choudhary,Updated: 05 Sep, 2020 12:30 PM
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शुक्रवार को पांच करोड़ रुपए के बकाए की वसूली के लिए भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी और उसकी कंपनी गीतांजलि जेम्स तथा कंपनी के कार्यकारी निदेशक धनेश सेठ के बैंक और डीमैट खातों को
नई दिल्लीः भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शुक्रवार को पांच करोड़ रुपए के बकाए की वसूली के लिए भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी और उसकी कंपनी गीतांजलि जेम्स तथा कंपनी के कार्यकारी निदेशक धनेश सेठ के बैंक और डीमैट खातों को कुर्क करने का आदेश दिया है। चोकसी हीरा कारोबारी नीरव मोदी का मामा है। वह गीतांजलि जेम्स का प्रवर्तक और प्रबंध निदेशक है।
नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से करीब 14,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। फिलहाल वह ब्रिटेन की जेल में है। सेबी ने कहा कि चोकसी, गीतांजलि जेम्स और सेठ पर लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहे हैं, जिसके बाद उनके खातों को कुर्क करने का फैसला किया गया।
सेबी ने इस साल फरवरी में सूचीबद्धता सहित विभिन्न नियमों के उल्लंघन के लिए इनपर पांच करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। कुल बकाया 5.27 करोड़ रुपए से कुछ अधिक का है। इसमें पांच करोड़ रुपए का जुर्माना और 27 लाख रुपए का ब्याज तथा एक हजार रुपए की वसूली लागत शामिल है।