Edited By Seema Sharma,Updated: 07 Feb, 2019 11:25 AM
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने क्रिसिल की रिपोर्ट खारिज करते हुए बुधवार को कहा कि इससे उपभोक्ताओं का मासिक टी.वी. बिल बढ़ेगा नहीं, बल्कि कम होगा। क्रिसिल ने एक रिपोर्ट में कहा था
नई दिल्ली: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने क्रिसिल की रिपोर्ट खारिज करते हुए बुधवार को कहा कि इससे उपभोक्ताओं का मासिक टी.वी. बिल बढ़ेगा नहीं, बल्कि कम होगा। क्रिसिल ने एक रिपोर्ट में कहा था कि नई व्यवस्था से उपभोक्ताओं का टी.वी. बिल 25 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। ट्राई के चेयरमैन आर.एस. शर्मा ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि रिपोर्ट जिन धारणाओं पर आधारित है वे गलत और अविश्वसनीय है। इस कारण रिपोर्ट का निष्कर्ष भी गलत और अविश्वसनीय है। उन्होंने कहा कि ट्राई को एक डी.टी.एच. प्लेटफॉर्म पर ब्लैकआऊट, लंबी अवधि के पैक तथा एक से अधिक टी.वी. कनैक्शन संबंधी शिकायतें मिली हैं।
उन्होंने कहा कि नियामक इन दिक्कतों पर गौर कर रहा है और सेवा प्रदाताओं को उचित निर्देश दे रहा है। शर्मा ने कहा कि उपभोक्ताओं के पास एक विकल्प होना ही चाहिए और उनकी स्वतंत्रता में दखल देना नियामकीय रूपरेखा का उल्लंघन है। उन्होंने दावा किया कि उनका खुद का टी.वी. बिल नई शुल्क व्यवस्था में कम हुआ है। हालांकि उन्होंने इसका विस्तार नहीं बताया। ट्राई ने एयरटैल को नोटिस भेजा ट्राई ने डी.टी.एच. में बाधा को लेकर एयरटैल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एयरटैल के कुछ डी.टी.एच. ग्राहकों को नई शुल्क व्यवस्था में स्थानांतरित होने के दौरान परेशानियों का सामना करना पड़ा था और उनका डी.टी.एच. बंद हो गया था। सूत्रों ने बताया कि ट्राई ने इसी सप्ताह एयरटैल को नोटिस भेजा है और उसे तीन दिन में जवाब देने को कहा है।