माल्या से अब तक 963 करोड़ रुपए की वसूली

Edited By Supreet Kaur,Updated: 06 Jul, 2018 07:01 PM

uk court seized vijay mallya property

भगौड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को ब्रिटेन की कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ब्रिटेन की कोर्ट ने ब्रिटेन में विजय माल्या की संपत्ति जब्त करने के आदेश दिए है। इस आदेश से बैंकों को विजय माल्या से कर्ज वसूली में मदद मिलेगी।

बिजनेस डेस्क: भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक (एमडी) अरिजित बसु ने आज कहा कि भारतीय बैंक शराब कारोबारी विजय माल्या पर बकायों की अधिक से अधिक वसूली के लिए ब्रिटेन की सरकारी एजेंसियों समेत विभिन्न एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। माल्या के खिलाफ देश के अंदर वसूली की कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उनकी संपत्तियों की नीलामी कर बैंकों के समूह के 963 करोड़ रुपए वसूले जा चुके हैं।  
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अदालत के आदेश से काफी खुश: बसु
माल्या भारत से भाग कर ब्रिटेन में रह रहे हैं। ब्रिटेन की एक अदालत ने वहां उनकी संपत्तियों की जांच करने तथा उन्हें जब्त करने का अधिकार दे दिया है। बसु ने बताया, ‘‘हम यहां तक पहुंचने में कामयाब रहे हैं क्योंकि सरकार समेत विभिन्न एजेंसियों ने बेहद समन्वयित तरीके से प्रयास किए हैं। हम अदालत के आदेश से काफी खुश हैं। हमें उम्मीद है इस तरह के आदेश से हम संपत्तियां को वसूल लेंगे।’’ 

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ठीक-ठाक वसूली की उम्मीद
बसु ने कोई आंकड़ा दिए बिना कहा, ‘‘विभिन्न देशों में कई तरह के कानून हैं जो हमें सीमा पार भी पहुंच देते हैं। हमने जो प्रयास किए उससे हमें विश्व भर में संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार मिला। हमारे पास जो संपत्तियां हैं, हमें लगता है कि यदि पूरी वसूली नहीं भी हो पाई तब भी हमारे बकाए की ठीक-ठाक वसूली हो जाएगी।’’ नीलामी की समयसीमा के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सभी बैंक लंदन में वकील एवं अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं कि कैसे उच्च न्यायालय के आदेश को अमल में लाया जाए।       

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पीएनबी करेगा पुनर्मूल्यांकन 
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने कहा है कि विजय माल्या की संपत्ति को लेकर ब्रिटेन की एक अदालत के फैसले के मद्देनजर वह इनका पुनर्मूल्यांकन करेगा। बैंक के प्रबंध निदेशक सुनील मेहता ने यह जानकारी दी।  उन्होंने कहा कि हमने माल्या की परिसंपत्तियों का मूल्यांकन किया था, अब नया मूल्यांकन करेंगे और हमारे कर्ज की वसूली के लिए इनको बेचेंगे। 

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