रिश्वत मामले में दोषी पूर्व इंस्पैक्टर ने किया सरैंडर

Edited By Priyanka rana,Updated: 21 Jan, 2020 09:27 AM

bribery case

रिश्वत केस में दोषी एस्टेट ऑफिस के पूर्व इंस्पैक्टर जगजीत सिंह ने सी.बी.आई. की विशेष अदालत में सरैंडर कर दिया है।

चंडीगढ़(संदीप) : रिश्वत केस में दोषी एस्टेट ऑफिस के पूर्व इंस्पैक्टर जगजीत सिंह ने सी.बी.आई. की विशेष अदालत में सरैंडर कर दिया है। अदालत ने उसे जेल भेज दिया है। जगजीत ने सजा भुगतने के लिए उसे मोहलत देने से संबंधित याचिका अदालत में दायर की थी। 

अदालत ने 18 दिसम्बर को उसकी तरफ से दायर याचिका को खारिज कर दिया था और 23 जनवरी तक उसके गैर जमानती वारंट जारी करते हुए पहले दी गई 3 साल की सजा को काटने का आदेश दिया था। जगजीत ने अदालत के आदेशों को मानते हुए सोमवार को अदालत में खुद को सरैंडर कर दिया। 

15 हजार लेते पकड़ा था :
सी.बी.आई. ने 2013 में दोषी के खिलाफ सैक्टर-24 निवासी राजिंद्र की शिकायत पर केस दर्ज किया था। शिकायत में राजिंद्र ने बताया था कि वह और उसका पड़ोसी विजय सरकारी कर्मचारी हैं और प्रशासन की तरफ से उन्हें सरकारी आवास मिला हुआ है, लेकिन इस आवास को उन्होंने किसी को किराये पर दिया हुआ था। जिस पर एस्टेट ऑफिस ने उन्हें शोकॉज नोटिस जारी कर दिया था। 

जगजीत सिंह विभाग में वर्क इंस्पैक्टर के रूप में काम करता था। जगजीत ने नोटिस से बचाने के लिए राजिंद्र से 30 हजार रिश्वत मांगी थी, जिसकी पहली किस्त 15 हजार देने के लिए जगजीत ने उसे ऑफिस में बुलाया था। जैसे ही जगजीत ने पैसे हाथ में लिए, ट्रैप लगाकर बैठी सी.बी.आई. टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। 

मामले में अदालत ने जगजीत को तीन साल कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन जगजीत ने पी.जी.आई. में एडमिट होने की बात कह सजा भुगतने के लिए 30 दिन की मोहलत मांगते हुए अदालत में याचिका दायर की थी। जगजीत की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया था। 

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