Edited By Priyanka rana,Updated: 19 Dec, 2018 10:42 AM
आवारा कुत्ता आने पर एक्टिवा का संतुलन खोने के चलते हादसे में आई चोटों को लेकर दो महिलाओं ने मुआवजे की मांग को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
चंडीगढ़(बृजेन्द्र) : आवारा कुत्ता आने पर एक्टिवा का संतुलन खोने के चलते हादसे में आई चोटों को लेकर दो महिलाओं ने मुआवजे की मांग को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
बुड़ैल की भूपिंद्र कौर और मोहिंदर कौर ने चंडीगढ़ प्रशासन, डिप्टी कमिश्नर और म्यूनिसिपल कोरपोरेशन को पार्टी बनाते हुए याचिका दायर की है। एडवोकेट फैरी सोफत ने याची पक्ष की ओर से दलीलें पेश की। हाईकोर्ट ने 21 जनवरी के लिए प्रतिवादी पक्ष को नोटिस जारी किया है। वहीं, आवारा पशुओं पर कार्रवाई संबंधी निगम से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।
याचिका में मांग की कि प्रतिवादी पक्ष को आदेश दें कि याची पक्ष की ओर से प्रतिवादी पक्ष को 4 अक्तूबर को दिए नोटिस पर कार्रवाई करें। इसके अलावा दोनों याचियों ने आवारा पशुओं के चलते हादसों में आई चोटों, इलाज, पीड़ा आदि के रूप में 10-10 लाख रुपए का मुआवजा मांगा है।
यह था मामला :
याचियों ने कहा कि बलटाना में भोग रस्म में शामिल होने के बाद अपने घर बुड़ैल एक्टिवा पर जा रहे थे। वह 45/46 की सड़क पर एक्टिवा के आगे आवारा कुत्ता आ गया। भूपिंद्र एक्टिवा चला रही थी और संतुलन बिगडऩे पर दोनों गिर गईं। भूपिंद्र के दाएं हाथ में फ्रैक्चर आया जबकि मोहिंदर के भी चोटें आईं।
27 जून की घटना घटी थी जिसकी डी.डी.आर. भी दर्ज करवाई गई थी। याचियों का जी.एम.सी.एच. 32 में ईलाज चला था। जिसके बाद दोनों ने चंडीगढ़ प्रशासन, डिप्टी कमिश्नर और म्यूनिसिपल कार्पोरेशन को लीगल नोटिस भेज मुआवजे की मांग की जिस पर सुनवाई नहीं हुई और ऐसे में याचिका दायर की गई।