Edited By pooja verma,Updated: 19 Jun, 2019 11:33 AM
सड़क हादसे में जान गंवाने वाले पंचकूला के परिवार के लिए मोटर एक्सीडैंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने 51,63,010 रुपए की मुआवजा राशि मंजूर की है।
चंडीगढ़ (संदीप): सड़क हादसे में जान गंवाने वाले पंचकूला के परिवार के लिए मोटर एक्सीडैंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने 51,63,010 रुपए की मुआवजा राशि मंजूर की है। ट्रिब्यूनल ने यह मुआवजा राशि मोटरसाइकिल चालक, मालिक और इंश्योरैंस कंपनी को संयुक्त तौर पर देने के आदेश दिए है।
जान गंवाने वाले नन्हा राम के परिवार की तरफ से ट्रिब्यूनल में याचिका दायर कर 75 लाख रुपए मुआवजे की मांग की गई थी। याचिका मे कहा गया था कि नन्हा राम चंडीमंदिर के हैडक्वार्टर में स्टोरकीपर के तौर पर कार्यरत था और 68, 962 रुपए प्रति महीना कमाता था।
25 अगस्त, 2018 को नन्हा राम किसी काम से मोटरसाइकिल पर चंडीगढ़ सैक्टर-9 जा रहा था। उनके पीछे ही उनका बेटा कार से आ रहा था। जैसे ही वह लाइट प्वाइंट से चलने लगा तो दूसरी तरफ से तेज रफ्तार में आ रहे अन्य मोटरसाइकिल ने उन्हें टक्कर मार दी।
इससे नन्हा राम सड़क पर गिर गया। उसके बेटे ने वहां मौजूद लोगों की मदद से नन्हा राम को अस्पताल पहुंचाया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद मृतक के परिवार ने ट्रिब्यूनल में याचिका दायर कर मुआवजे की मांग की।
दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद ट्रिब्यूनल ने मोटरसाइकिल चालक, मालिक और इंश्योरैंस कंपनी को मृतक के परिवार को 51,63,010 रुपए बतौर मुआवजा देने के आदेश दिए हैं।