आय से अधिक संपत्ति के दोषी पूर्व असिस्टैंट इंजीनियर और पत्नी को 3-3 साल कैद

Edited By Priyanka rana,Updated: 13 Mar, 2020 10:05 AM

former assistant engineer and wife imprisoned for 3 3 years

आय से अधिक संपति के मामले में सी.बी.आई. की विशेष अदालत ने दोषी यू.टी. के पूर्व असिस्टैंट इंजीनियर राजेश और उसकी पत्नी मंजू को 3-3 साल की सजा सुनाई है।

चंडीगढ़(संदीप) : आय से अधिक संपति के मामले में सी.बी.आई. की विशेष अदालत ने दोषी यू.टी. के पूर्व असिस्टैंट इंजीनियर राजेश और उसकी पत्नी मंजू को 3-3 साल की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दंपति पर 85 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। दोनों के खिलाफ सी.बी.आई. ने वर्ष 2010 में केस दर्ज किया था। 

अदालत ने आदेश सुनाते हुए कहा कि सरकारी आफिसर अपने निजी फायदे के लिए अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। एक करप्ट ऑफिसर पूरे डिपार्टमैंट को बदनाम कर देता है। समाज में बढ़ रहे भ्रष्टाचार को कम करने के लिए ऐसे आफिसर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है।

तीन गुना की संपत्ति मिली :
सी.बी.आई. के सरकारी वकील कंवर पाल सिंह ने अदालत में दलील देते हुए कहा कि राजेश और उसकी पत्नी ने 13 साल में 56 लाख रुपए की सैलरी ली, लेकिन इनके पास से अलग-अलग सोर्सेस से 1 करोड़ 36 लाख रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति मिली। 

ये संपत्ति इनके पास किसान विकास पत्र, बैंक सेविंग, एफ.डी., पोस्ट ऑफिस सेविंग और प्लॉट के रूप में थी। सी.बी.आई. का आरोप है कि इन्होंने अपनी आय से कहीं ज्यादा संपत्ति बना रखी थी।

70 हजार रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया था :
गौरतलब है कि वर्ष 2009 में सी.बी.आई. ने राजेश को 70 हजार रुपए की रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया था। राजेश की गिरफ्तारी के बाद सी.बी.आई. जांच के तहत पता चला था कि उसके पास करोड़ों की संपत्ति है। इसके बाद सी.बी.आई. ने आय से अधिक संपत्ति का भी केस दर्ज किया। 70 हजार रुपए की रिश्वत केस में राजेश को वर्ष 2012 में अढ़ाई साल की सजा सुनाई जा चुकी है। 

गौरतलब है कि राजेश ने वर्ष 1987 में यू.टी. इंजीनियरिंग डिपार्टमैंट में ज्वाइन किया था, जबकि उनकी पत्नी 1992 में पंजाब के एक विभाग में क्लर्क ज्वाइन किया था। 1987 से 2010 तक इन दोनों की सैलरी मिलाकर करीब 56.26 लाख बनती थी, जबकि इनके पास कुल 1 करोड़ 36 लाख 54, 600 रुपए की संपत्ति मिली थी।

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