ए.सी.पी. ऑफिस से पुलिस को चकमा देकर महिला फरार

Edited By Priyanka rana,Updated: 15 Feb, 2020 01:49 PM

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भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली की फिटनैस जिम चेन (चाइसेल-फिटनैस)की फ्रैंचाइजी दिलवाने के नाम पर करीब 75 लाख की धोखाधड़ी के मामले में पहले तो पुलिस ने शिकायत मिलने के बावजूद एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की थी।

पंचकूला(मुकेश) : भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली की फिटनैस जिम चेन (चाइसेल-फिटनैस)की फ्रैंचाइजी दिलवाने के नाम पर करीब 75 लाख की धोखाधड़ी के मामले में पहले तो पुलिस ने शिकायत मिलने के बावजूद एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की थी। 

इसके बाद शिकायतकर्ता को कोर्ट की शरण में जाना पड़ा था। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने जीरकपुर के रहने वाले वीरेंद्र शर्मा की शिकायत पर थाना सैक्टर-5 में चार लोगों मूलरूप से बेंगलूर निवासी सत्या सिन्हा, उसके पति डा. सरदूल सिन्हा, सत्या सिन्हा के भाई सुशील सिन्हा और उनकी कंपनी के चीफ बिजनैस ऑफिसर डा. किंगमोहन के खिलाफ धोखाधड़ी की एफ.आई.आर. दर्ज की थी। 

पंचकूला कोर्ट ने सत्या सिन्हा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद आरोपी सत्या सिन्हा ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। वहां से उन्हें आई.ओ. के सामने 15 लाख रुपए का डी.डी. बनाकर शिकायतकत्र्ता को सौंपने की शर्त पर जमानत मिली थी। 

दोनों पक्ष पहुंचे थे आई.ओ. के पास :
शुक्रवार को दोनों पक्ष आई.ओ. को पास पहुंचे। एस.एच.ओ. समेत अन्य पुलिस मुलाजिम दोनों पक्षों को ए.सी.पी. नुपुर बिश्नोई के पास ले गए। क्योंकि इस मामले में बनाई गई एस.आई.टी. का नेतृत्व ए.सी.पी. ही कर रही हैं। जहां पर 15 लाख रुपए का डी.डी. रिसीव करने के बाद जैसे ही शिकायतकर्ता ने एक अन्य चैक बाऊंस के मामले में आरोपी सत्या सिन्हा को पंचकूला कोर्ट द्वारा भगौड़ा करार दिए जाने के आदेश पुलिस को दिखाए। 

उसी दौरान सत्या सिन्हा पुलिस को चकमा देकर फरार हो गई। इस संबंध में शिकायतकर्ता वीरेंद्र शर्मा ने डी.सी.पी. को बाकायदा शिकायत भेज कर एस.एच.ओ. समेत अन्य पुलिस मुलाजिमों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। शिकायत में लिखा है कि सत्या सिन्हा के भगौड़ा करार दिए जाने के बाद थाना सैक्टर-5 में ही केस दर्ज किया था। 

वहीं शिकायतकर्ता वीरेंद्र ने डी.सी.पी. को दी शिकायत में बताया कि थाने और ए.सी.पी. ऑफिस में लगे सी.सी.टी.वी. की फुटेज चैक करवा ली जाए, जिसमें सत्या सिन्हा वहां पर आई और वहां से कैसे पुलिस को चकमा लेकर फरार हुई, सब पता चल जाएगा। 

क्या लिखा है 2019 में दर्ज की एफ.आई.आर. में :
मोहाली में पड़ते जीरकपुर स्थित न्यू जैनरेशन अपार्टमैंट में रहने वाले वीरेंद्र ने अपने वकील के जरिए पचकूला कोर्ट में चारों आरोपियों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करने की याचिका दायर की थी। जिसमें शिकायतकर्ता ने की तरफ से कहा कि वह बिजनैसमैन है और बिजनैस को और आगे बढ़ाते हुए फिटनैस सैंटर खोलना चाहते थे। 

शिकायतकर्ता वीरेंद्र शर्मा को पता चला कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने चाइसेल फिटनैस जिम की चेन शुरू की है और इस चेन में 100 से ज्यादा फ्रैंचाइजी खोले जाने है। इसके लिए विराट ने करीब 90 करोड़ इन्वैस्ट किए हैं। वर्ष 2017 में शिकायतकर्ता फ्रैंचाइजी इंडिया के अधिकृत व्यक्ति मोहित के माध्यम से आरोपी सत्या सिन्हा के संपर्क में आए। आरोपी सत्य सिन्हा को मोहित के माध्यम से ही शिकायतकर्ता से मिलवाया था। 

45 लाख रुपए किए थे ट्रांसफर :
शिकायतकर्ता के अनुसार पंचकला के सैक्टर-9 स्थित कोटक महिंद्रा बैंक में उनका अकाऊंट है, जिसके जरिए 16 अगस्त 2017 को 10 लाख रुपए ट्रांसफर किए, इसके बाद 8 सितम्बर 2017 को ’चाइसेल’ द्वारा उन्हें लैटर ऑफ इंटैंट (एल.ओ.आई.) जारी किया गया। 

एल.ओ.आई.जारी होने के बाद 3 अक्तूबर 2017 को एक लाख रुपए ट्रांसफर किया। यही नहीं 17 अक्तूबर 2017 को 12 लाख रुपए और 16 जनवरी 2018 को 10 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। इसके बाद 16 अक्तूबर 2018 को पंचकूला में ही 30 लाख रुपए कैश दिए थे। 

एलांते मॉल में खोला जाना था फिटनैस जिम :
शिकायतकत्र्ता के अनुसार आरोपियों को करीब 75 लाख रुपए वह अदा कर चुका था, इसके बाद चंडीगढ़ के एलांते मॉल में फिटनैस जिम चाइसेल खोलने के लिए एलांते प्रबंधकों से मिलकर 11000 वर्ग फुट जगह लीज पर लेने की व्यवस्था भी की थी। जिसके एग्रीमैंट पर शिकायतकर्ता के साथ-साथ आरोपी सत्या सिन्हा व एलांते प्रबंधकों के भी हस्ताक्षर हुए। 

जिसके लिए आरोपी सत्या सिन्हा ने लीज मनी के रूप में 19 लाख 83 हजार रुपए का चैक भी काट कर दिया लेकिन साथ ही आरोपी ने एलांते प्रबंधन से चैक न लगाने की भी बात कही और फिर नया चैक 19 लाख 83 हजार रुपए का दोबारा दिया। शिकायतकर्ता को शक हुआ तो अपने 75 लाख रुपए वापस मांगे, शिकायतकत्र्ता और आरोपियों के बीच में पैसे वापस करने की सैटलमैंट हो गई। 

आरोपी सत्या सिन्हा ने सितम्बर व अक्तूबर 2018 में शिकायतकर्ता को 23 लाख 53 हजार रुपए, 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए और पांच लाख रुपए के चैक काट कर दिए लेकिन उसमें भी अपने हस्ताक्षर सही ढंग से नहीं किए, ताकि चैक क्लीयर न हो और पैसा उनके अकाऊंट में वापस आ जाए। 

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