Edited By Punjab Kesari,Updated: 12 Oct, 2017 10:56 AM
सार्वजनिक स्थान पर शराब पीकर हुड़दंग करने वालों पर चंडीगढ़ पुलिस सख्ती से निपटने में लगी हुई है।
चंडीगढ़(सुशील) : सार्वजनिक स्थान पर शराब पीकर हुड़दंग करने वालों पर चंडीगढ़ पुलिस सख्ती से निपटने में लगी हुई है। पुलिस अब शराब पीकर हुड़दंग करने वालों पर पंजाब पुलिस एक्ट 2007 में एफ.आई.आर. कर रही है। चंडीगढ़ पुलिस ने 68/1/बी पंजाब पुलिस एक्ट 2007 और आई.पी.सी. 510 के तहत चार दिनों में 41 शराबी लोगोंं को मार्कीट और सड़क पर हुड़दंग करते हुए पकड़ चुकी है।
एस.एस.पी. निलांबरी विजय जगदले ने सभी थाना और चौकी प्रभारियों को शराबी लोगों को पकडऩे के लिए सख्त आदेश दिए हैं। शराब पीते पकड़े गए लोगों का तुरंत मैडीकल करवाकर एफ.आई.आर. दर्ज होगी। पुलिस ने 8 अक्तूबर को नौ, 9 अक्तूबर को 10, 10 अक्तूबर को दो और 11 अक्तूबर को 20 मामले दर्ज किए हैं।
पहले 61/1/14 एक्साइज एक्ट में होते थे केस :
चंडीगढ़ पुलिस अभी तक सार्वजनिक स्थान पर शराब पीकर हुड़दंग करने वालों पर सिर्फ 61/1/14 एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज करती थी। एक्साइज एक्ट में सिर्फ सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने का मामला दर्ज करती थी। एक्साइज एक्ट में हुड़दंग करने की बात पुलिस जाहिर नहीं करती थी। लेकिन एस.एस.पी. ने आते ही शराबियों पर पंजाब पुलिस एक्ट के तहत मामला दर्ज करने को कहा है।
नौ महीने में 905 शराबियों को दबोच चुकी है पुलिस :
चंडीगढ़ पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वाले लोगों पर नौ महीने में 905 लोगों पर मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मामला सिर्फ एक्साइज एक्ट की धाराओं के तहत ही किया है। चंडीगढ़ पुलिस सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वालों पर सिर्फ जुर्माना करवाकर अदालत से छुड़वा देती है लेकिन अब नए कानून के तहत शराबियों को जुर्माना से लेकर एक महीने की सजा हो सकती है।
कई इंस्पैक्टरों को एक्ट की जानकारी ही नहीं :
चंडीगढ़ पुलिस के कई इंस्पैक्टरों को 68/1/बी पंजाब पुलिस एक्ट 2007 का पता ही नहीं था। मामला दर्ज करने से पहले इंस्पैक्टर एक दूसरे से पूछने में लगे हुए थे। हैरानी यह है कि पंजाब में पंजाब पुलिस एक्ट 2007 कई साल पहले लागू हो गया था। पंजाब के रूल ही चंडीगढ़ पुलिस में लगते हैं लेकिन चंडीगढ़ पुलिस के कई अफसरों को कानून का पता ही नहीं। इसके अलावा चंडीगढ़ में भी पंजाब पुलिस रूल करीब सात साल पहले लागू हो गया था लेकिन चंडीगढ़ पुलिस पुराने कानून के तहत ही मामला दर्ज करने में लगी हुई है।