‘कर्फ्यू में ढील व बदलाव पर सपष्टीकरण की जरूरत नहीं’

Edited By Priyanka rana,Updated: 17 May, 2020 09:06 AM

no clarification needed on relaxation and change in curfew

हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को भले ही कर्फ्यू व लॉकडाऊन में बेवजह भारी छूट देने को लेकर फटकार लगाई हो

चंडीगढ़(साजन) : हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को भले ही कर्फ्यू व लॉकडाऊन में बेवजह भारी छूट देने को लेकर फटकार लगाई हो, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय अधिकारियों ने यू.टी. के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान उनके पूर्व में लिए गए फैसले पर हरी झंडी दे दी है। न तो केंद्रीय गृह मंत्रालय और न ही चंडीगढ़ प्रशासन को लग रहा है कि छूट बेवजह दी गई है। 

शनिवार को यू.टी. व केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों की वीडियो कांफ्रैंसिंग के जरिए बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया कि यू.टी. प्रशासन की कर्फ्यू के दौरान रिलैक्सेशन दिए जाने में कोई गलती नहीं है। 

एडवाइजर मनोज परिदा ने कहा कि गृह मंत्रालय ने कहा कि कर्फ्यू में रिलैक्सेशन दिए जाने को लेकर जो छूट चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से दी गई थी उस संदर्भ में कोई स्पष्टीकरण देने या बदलाव करने की जरूरत नहीं है। यू.टी. की तरफ से दी गई रिलैक्सेशन सैंटर की गाइडलाइन के मुताबिक थी। 

एडवोकेट पंकज चांदगोठिया ने फैसले के खिलाफ लगाई थी याचिका :
बता दें कि एडवोकेट पंकज चांदगोठिया ने हाईकोर्ट में यू.टी. प्रशासन के उस फैसले के खिलाफ एक याचिका लगाई थी, जिसमें कहा गया था कि चंडीगढ़ प्रशासन ने रेड जोन होने के बावजूद एकदम से कर्फ्यू में शहर के नागरिकों को पूरी तरह छूट दे दी। 

यहां तक कि लोग सुखना लेक पर भी बेधड़क घूम रहे हैं। सड़कों पर लोग बेवजह गाड़ियां लेकर घूम रहे हैं। इससे कोरोना के केसों में जबरदस्त इजाफा होने को आशंका है। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर कड़ा संज्ञान लिया था और प्रशासन के फैसले पर सख्त आपत्ति जाहिर की थी, लेकिन गृह मंत्रालय के हरी झंडी देने से प्रशासन के हौसले अब बुलंद हैं।

 

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!