Edited By ashwani,Updated: 07 Jul, 2021 12:38 AM
सरकारी गवाह बनने को तैयार
चडीगढ़, (संदीप): सैक्टर-37 स्थित विवादित कोठी को हड़पने के मामले में आरोपी दलजीत सिंह उर्फ रूबल की अग्रिम जमानत याचिका को जिला अदालत ने स्वीकार कर लिया है।
आरोपी के वकील की तरफ से कहा गया कि दलजीत पुलिस जांच में सहयोग दे रहा है और उसके सी.आर.पी.सी.-164 के बयान भी हो गए हैं इसलिए उसे हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है।
वह पुलिस का सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गया है और इसी शर्त पर पुलिस ने भी अदालत में उसके द्वारा दायर की गई जमानत याचिका का विरोध नहीं किया। पुलिस की तरफ से दलील दी गई कि दलजीत केस से जुड़े सभी सच को सामने लाने के लिए गवाह बनने को तैयार है इसलिए उसकी कस्टडी की जरूरत नहीं है।
इससे पहले पुलिस ने दलजीत को आरोपी बनाया था लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया। पिछले महीने उसने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी और उस समय भी पुलिस ने कोई विरोध नहीं किया था। अदालत ने उसे 10 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दे दी थी।