Edited By bhavita joshi,Updated: 16 Jan, 2019 10:06 AM
करोड़ों रुपए के वैट घोटाले के आरोपी इंड स्विफ्ट कंपनी के डायरैक्टर रत्न मुंजाल की नियमित जमानत को जिला अदालत ने खारिज कर दिया।
चंडीगढ़(संदीप): करोड़ों रुपए के वैट घोटाले के आरोपी इंड स्विफ्ट कंपनी के डायरैक्टर रत्न मुंजाल की नियमित जमानत को जिला अदालत ने खारिज कर दिया। पुलिस द्वारा अपना जवाब दाखिल करने के बाद अदालत ने याचिका को खारिज किया। जमानत का विरोध करते हुए पुलिस ने कहा कि अभी मामले की जांच चल रही है। यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है तो वह सबूतों व गवाहों को प्रभावित कर सकता है।
8 जनवरी को मुंजाल ने अदालत में नियमित जमानत याचिका दायर कर कहा गया था कि उन्हें फंसाया गया है। वह निर्दाेष है। अकाऊंट से संबंधित सारा कामकाज कंपनी के पूर्व अकाऊंटैंट विपिन कुमार मिश्रा देखता था। याचिका में ये भी कहा था कि वह एक सीनियर सिटीजन है और मामले की जांच अभी काफी समय तक चलने वाली है इसलिए उसे जमानत दी जाए।