पैसे देने के बाद भी नहीं लगाया सोलर प्लांट, फोरम ने ठोका 25 हजार हर्जाना

Edited By Priyanka rana,Updated: 19 Sep, 2019 02:07 PM

solar plant

यू.टी. प्रशासन के आदेशों के बाद एक व्यक्ति ने घर की छत पर सोलर प्लांट लगाने के लिए 1 लाख 36 हजार 500 रुपए भी खर्चे लेकिन कंपनी ने काफी समय बीत जाने के बाद भी सोलर प्लांट नहीं लगाया।

चंडीगढ़(राजिंद्र) : यू.टी. प्रशासन के आदेशों के बाद एक व्यक्ति ने घर की छत पर सोलर प्लांट लगाने के लिए 1 लाख 36 हजार 500 रुपए भी खर्चे लेकिन कंपनी ने काफी समय बीत जाने के बाद भी सोलर प्लांट नहीं लगाया। उपभोक्ता फोरम ने एल.बी.डब्ल्यू.एस. प्राइवेट लिमिटेड को सेवा में कोताही का दोषी करार दिया है।

फोरम ने 9 प्रतिशत ब्याज की दर से शिकायतकत्र्ता से लिए 1 लाख 36 हजार 500 रुपए लौटाने के दिए आदेश हैं। साथ ही मानसिक पीड़ा व उत्पीडऩ झेलने के लिए 15 हजार मुआवजा और 10 हजार मुकद्दमे खर्च के रूप में भी देने के आदेश दिए हैं। आदेश की प्रति मिलने पर 30 दिनों के अंदर इन आदेशों की पालना करनी होगी, नहीं तो राशि पर 12 प्रतिशत वाॢषक की दर से ब्याज भी देना होगा। ये आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-1 ने जारी किए। 

रिफंड करने की रिक्वैस्ट भी नहीं मानी :
सैक्टर-11 में रहने वाले कर्नल अजय कुमार मेहंदीरत्ता ने इंडस्ट्रीयल एरिया फेज-1 के एल.बी.डब्ल्यू.एस. प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ  शिकायत दी थी। अपनी शिकायत में शिकायतकर्ता ने कहा कि 500 गज के ऊपर की इमारतों पर सोलर प्लांट लगाने के चंडीगढ़ प्रशासन के आदेशों के बाद उन्होंने अपने घर की छत पर लगाने का फैसला किया। 

इसके लिए उन्होंने 3 जुलाई 2018 को चैक के माध्यम से एल.बी.डब्ल्यू.एस. प्राइवेट लिमिटेड को 1 लाख 36 हजार 500 रुपए अदा किए। पेमैंट मिलने के काफी समय बाद भी कंपनी ने सोलर प्लांट इंस्टॉल नहीं किया। कई बार इसके लिए शिकायत की गई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 

शिकायतकर्ता ने पैसे रिफंड करने की रिक्वैस्ट की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। फोरम में कंपनी को अपना पक्ष रखने के कई मौके दिए लेकिन कंपनी ने कोई जवाब फाइल नहीं किया, जिसके बाद केस को एक्स पार्टी करार दिया गया।

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