EWS कैटेगरी में दाखिले के लिए 15 से आवेदन

Edited By bharti,Updated: 13 Jan, 2019 05:07 PM

15 applications for admission in ews category

दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने शनिवार को ईडब्ल्यूएस/डीजी कैटेगरी में दाखिले की अधिसूचना जारी कर....

नई दिल्ली : दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने शनिवार को ईडब्ल्यूएस/डीजी कैटेगरी में दाखिले की अधिसूचना जारी कर दी। शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राजधानी के तकरीबन 1700 प्राइवेट-मान्य प्राप्त स्कूलों में ईडब्ल्यूएस/डीजी कैटेगरी के लिए 25 फीसदी आरक्षित कोटे के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया मंगलवार 15 जनवरी 2019 से शुरू हो रही है। इस कोटे में आवेदन करने की अंतिम तिथि वीरवार 14 फरवरी तय की गई है। विकलांग बच्चों के लिए पहला कम्प्यूटराइज्ड ड्रॉ वीरवार 21 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। ईडब्ल्यूएस/डीजी कैटेगरी के लिए पहला कम्प्यूटराइज्ड ड्रॉ 27 फरवरी को जारी किया जाएगा।

पिछले साल की तरह रहेगी आयु सीमा
ईडब्ल्यूएस/डीजी कैटेगरी के लिए पिछले साल की तरह ही इस साल भी उम्र सीमा तय की है। निदेशालय के अनुसार ईडब्ल्यूएस/डीजी कैटेगरी में नर्सरी में आवेदन करने वाले बच्चे की आयु 31 मार्च 2019 को 3 से 5 साल तक होनी चाहिए। केजी के लिए यह उम्र सीमा 4 से 6 साल और पहली कक्षा में आवेदन के लिए बच्चों की आयु 5 से 7 साल तक होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस/डीजी कैटेगरी के अंतर्गत ड्रॉ में नाम आने के बाद स्कूल पहुंचे अभिभावकों से किसी प्रकार की डोनेशन फीस, कैपिटेशन फीस नहीं ली जा सकती अगर स्कूलों द्वारा ऐसी किसी भी घटना के होने की शिकायत शिक्षा निदेशालय को आती है तो निदेशालय उस स्कूल द्वारा ली गई डोनेशन फीस का 10 गुना चार्ज संबंधित स्कूल से वसूल करेगा। 

मॉनिटरिंग सेल करेगी निगरानी
सभी जिलों में जिला शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग टीम स्कूलों में होने वाले ईडब्ल्यूएस/डीजी कैटेगरी के दाखिलों की निगरानी करेगी। निगरानी कमेटी इस बात का विशेष ध्यान देगी कि निदेशालय द्वारा जारी गाइडलाइन का स्कूल पालन कर रहे हैं या नहीं। 
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अभिभावक ग्रीवेंस सेल में करें शिकायत
ईडब्ल्यूएस/डीजी व विकलांग बच्चों को दाखिला प्रक्रिया से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए अभिभावक निदेशालय की वेबसाइट कर सकते हैं। अभिभावकों के लिए निदेशालय ने हेल्पलाइन नम्बर्स भी जारी किए हैं। अभिभावक 8800355192 और 9818154069 पर सोमवार से शुक्रवार तक (सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक) फोन करके शिकायत कर सकते हैं। 

अभिभावक इन डॉक्यूमेंट को रखें तैयार 
निदेशालय द्वारा जारी ईडब्ल्यूएस-डीजी की  अधिसूचना के अनुसार जो भी व्यक्ति दिल्ली का स्थाई निवासी है उसके पास रेजीडेंस प्रूफ, 1 लाख रुपए तक की वार्षिक आय का एसडीएम द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र, दिल्ली सरकार द्वारा जारी बीपीएल, अन्त्योदय अन्न योजना(आय) कार्ड होना अनिवार्य होगा, वही प्राइवेट मान्यता प्राप्त स्कूलों में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। 
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एमसीडी स्कूल भी ड्रॉ में होंगे शामिल 
पूर्वी दिल्ली नगर निगम और उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा कक्षा 5 तक के मान्यता प्राप्त व निजी स्कूल्स कम्प्यूटराइज्ड ऑनलाइन ड्रॉ में शामिल किए जा रहे हैं। इन स्कूलों में नर्सरी से ईडब्ल्यूएस/डीजी में दाखिले का एक अलहदा ऑर्डर दोनों नगर निगमों द्वारा जारी किया जाएगा।

डीजी कैटेगरी के लिए आय नहीं है जरूरी
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अनाथ, हिजड़ा, आदि आवेदकों को शिक्षा के अधिकार एक्ट 2009 के सेक्शन 2(डी) में परिभाषित डीजी ग्रुप कैटेगरी में रखा गया है। इसलिए डीजी कैटेगरी में खुद को साबित करने के लिए अभिभावक आय प्रमाण पत्र को आधार नहीं बना सकते हैं।

एक से अधिक समान आवेदन होंगे कैंसल 
निदेशालय ने ईडब्ल्यूएस/डीजी कैटेगरी के लिए जारी अधिसूचना में कहा है कि एक से अधिक आवेदन करने वाले अभिभावकों के आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।

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