हरियाणा-पंजाब सहित 5 राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का झटका

Edited By Shivam,Updated: 16 Jan, 2019 02:15 PM

supreme court rejects 5 state petition

हरियाणा व पंजाब सहित पांच राज्यों को सुप्रीम कोट ने बड़ा झटका दिया है। इन राज्यों ने पुलिस महानिदेशकों के चयन एवं उनकी नियुक्ति के संबंध में पिछले साल के आदेश में बदलाव की मांग की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार...

नई दिल्ली(कमल): हरियाणा व पंजाब सहित पांच राज्यों को सुप्रीम कोट ने बड़ा झटका दिया है। इन राज्यों ने पुलिस महानिदेशकों के चयन एवं उनकी नियुक्ति के संबंध में पिछले साल के आदेश में बदलाव की मांग की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दी हैं। याचिका दायर करने वाले राज्यों का कहना था कि वे अपनी तरफ से कमेटी बना अधिकारियों का चयन करेंगे। कोर्ट पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और बिहार सरकार की ओर से डीजीपी के चयन एवं नियुक्ति के संबंध में स्थानीय कानूनों के क्रियान्वयन की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

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मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि डीजीपी की नियुक्तियों के संबंध में पिछले निर्देश पुलिस अधिकारियों को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने के लिए जनहित में जारी किए गए थे। शीर्ष अदालत ने पिछले साल तीन जुलाई को देश में पुलिस सुधार को लेकर कई निर्देश और डीजीपी की नियुक्ति के संबंध में व्यवस्था दी थी।

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वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की सूची यूपीएससी द्वारा नहीं बल्कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा तैयार की जाती है। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 3 जुलाई को देश में पुलिस सुधारों के बारे में निर्देश दिए थे और नियमित डीजीपी की नियुक्ति के लिए कदम बढ़ाए थे। सुप्रीम कोर्ट के 2006 के एक फैसले में आदेश दिया था कि यूपीएससी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का एक पैनल तैयार करेगा, जिसमें से राज्य एक डीजीपी चुन सकता है।

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