चिदंबरम के परिवार के सदस्यों को झटका: उच्च न्यायालय ने मुकदमे पर रोक लगाने से किया इंकार

Edited By Pardeep,Updated: 30 May, 2018 10:18 PM

chidambaram family members shock high court refuses to ban the trial

मद्रास उच्च न्यायालय ने विदेशी संपत्ति का कथित तौर पर खुलासा नहीं करने के लिए काला धन कानून के तहत पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की पत्नी नलिनी , पुत्र कार्ति , पुत्रवधू श्रीनिधि और एक कंपनी के खिलाफ शुरु मुकदमे पर रोक लगाने से बुधवार को इंकार...

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने विदेशी संपत्ति का कथित तौर पर खुलासा नहीं करने के लिए काला धन कानून के तहत पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की पत्नी नलिनी , पुत्र कार्ति , पुत्रवधू श्रीनिधि और एक कंपनी के खिलाफ शुरु मुकदमे पर रोक लगाने से बुधवार को इंकार कर दिया। 

आयकर विभाग की ओर से दायर शिकायत को यहां एक अदालत में चुनौती देने वाली तीनों की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एस भास्करन ने मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाने के अंतरिम आदेश के लिए उनकी याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ताओं और आयकर विभाग के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने नोटिस जारी कर विभाग को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई पांच जून को निर्धारित की। 

आयकर विभाग ने 11 मई को विदेश में अपनी संपत्तियों का कथित तौर पर खुलासा नहीं करने के लिए नलिनी चिदंबरम, कार्ति और श्रीनिधि तथा कार्ति से जुड़ी एक कंपनी के खिलाफ आर्थिक अपराध के लिए विशेष अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। सुनवाई के लिए याचिका के आने पर वरिष्ठ वकील ए आर एल सुंदरेसन ने याचिकाकर्ताओं के लिए दलील दी कि यहां की आर्थिक अपराध अदालत के पास शिकायतों का संज्ञान लेने का अधिकार नहीं है।           

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