पायलट की याचिका पर सुनवाई शुरू, हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी सबकी निगाहें

Edited By vasudha,Updated: 20 Jul, 2020 11:42 AM

decision on gehlot vs pilot battle today

कांग्रेस के बागी सचिन पायलट व 18 अन्य विधायकों की विधानभा अध्यक्ष के नोटिसों को चुनौती देने वाली याचिका पर राजस्थान उच्च न्यायालय में सोमवार सुबह दस बजे आगे सुनवाई होगी। पायलट और कांग्रेस के 18 अन्य विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जारी अयोग्यता...

नेशनल डेस्क:  सचिन पायलट समेत कांग्रेस के 19 असंतुष्ट विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने संबंधी राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष के नोटिसों को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर यहां सोमवार को उच्च न्यायालय में सुनवाई आरंभ हो गई। पायलट और 18 अन्य विधायकों ने अयोग्य ठहराए जाने संबंधी नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की है। 

 

इस पर मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति प्रकाश गुप्ता ने शुक्रवार को सुनवाई की थी और दलीलें सुनी थीं। सोमवार को सुनवाई की शुरूआत में विधानसभा अध्यक्ष के वकील ने दलीलें दी। याचिका में नोटिस को कांग्रेस की एक शिकायत के आधार पर चुनौती दी गई है, जिसमें पार्टी ने कहा था कि पार्टी व्हिप की अवज्ञा करने को लेकर विधायकों को राजस्थान विधानसभा की सदस्यता के लिये अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। 

 

पायलट खेमे ने दलील दी है कि पार्टी का व्हिप तभी लागू होता है जब विधानसभा का सत्र चल रहा होता है। कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष को दी गई अपनी शिकायत में पायलट और अन्य असंतुष्ट विधायकों के खिलाफ संविधान की 10वीं अनुसूची के पैराग्राफ 2(1)(ए) के तहत कार्रवाई करने की मांग की है।

 

विधायक सदन में जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व करता है, यदि वह उसकी सदस्यता 'स्वेच्छा' से त्याग देता है तो यह प्रावधान उक्त विधायक को अयोग्य करार देता है। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत करने के बाद पायलट को उप मुख्यमंत्री पद और प्रदेश कांग्रेस इकाई प्रमुख पद से बर्खास्त कर दिया गया है। 

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!