Edited By vasudha,Updated: 22 Feb, 2019 04:13 PM
दिल्ली की एक अदालत ने राजीव सक्सेना की अंतरिम जमानत अवधि 25 फरवरी तक बढ़ा दी है। उसे 3600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया गया है...
नेशनल डेस्क: दिल्ली की एक अदालत ने राजीव सक्सेना की अंतरिम जमानत अवधि 25 फरवरी तक बढ़ा दी है। उसे 3600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया गया है। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान(एम्स) की मेडिकल रिपोर्ट को पढऩे के बाद सक्सेना को राहत दी।
सक्सेना ने की जमानत की मांग
अदालत ने कहा कि सक्सेना की जमानत याचिका पर विचार सुनवाई की अगली तारीख 25 फरवरी को होगा। अदालत ने 14 फरवरी को उन्हे सात दिनों की अंतरिम जमानत दी थी और एम्स से कहा था कि सक्सेना के स्वास्थ्य पर विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट पेश करे। सक्सेना ने चिकित्सकीय आधार पर जमानत की मांग की और अदालत से कहा कि वह ‘‘हृदय रोग’’ और ‘‘ल्यूकेमिया’’ से पीड़ित है।
प्रवर्तन निदेशालय ने दाखिला किय था आरोपपत्र
प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि सक्सेना ने गौतम खेतान के साथ साठगांठ कर अगस्ता वेस्टलैंड के पक्ष में 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों के करार को प्रभावित करने के लिए विभिन्न राजनीतिज्ञों, नौकरशाहों और वायुसेना अधिकारियों को भुगतान करने के उद्देश्य से अपराध के तहत अवैध धन के शोधन के लिए वैश्विक कारपोरेट ढांचा प्रदान किया। प्रवर्तन निदेशालय ने जो आरोपपत्र दाखिल किया है उसमें सक्सेना भी आरोपित किए गए लोगों में शामिल हैं।