निजामुद्दीन दरगाह में महिलाओं का प्रवेश मामला: दिल्ली HC ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

Edited By vasudha,Updated: 10 Dec, 2018 12:09 PM

delhi high court notice to centre about nizamuddin dargah case

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हजरत निजामुद्दीन की दरगाह में महिलाओं के प्रवेश की मांग वाली जनहित याचिका पर आज सुनवाई की। कोर्ट ने दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, कानून मंत्रालय, हजरत निजामुद्दीन औलिया ट्रस्ट को नोटिस जारी कर जवाब मांगा...

नेशनल डेस्क: दिल्ली उच्च न्यायालय ने हजरत निजामुद्दीन की दरगाह में महिलाओं के प्रवेश की मांग वाली जनहित याचिका पर आज सुनवाई की। कोर्ट ने दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, कानून मंत्रालय, हजरत निजामुद्दीन औलिया ट्रस्ट को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। 

न्याय प्रबंधन को भी भेजा नोटिस 
केंद्र, दिल्ली सरकार और पुलिस के अलावा मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी के राव की पीठ ने ‘दरगाह’ के न्याय प्रबंधन को भी नोटिस जारी किया और उनसे 11 अप्रैल 2019 तक याचिका पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा। अदालत कानून की तीन छात्राओं की याचिका पर सुनवाई कर रही है जिन्होंने दावा किया कि दरगाह तक महिलाओं को जाने की इजाजत नहीं है। 

छात्राओं ने दायर की याचिका 
वकील कमलेश कुमार मिश्रा के जरिए दायर याचिका में दावा किया गया कि हजरत निजामुद्दीन की ‘दरगाह’ के बाहर एक नोटिस लगा है जिसमें अंग्रेजी तथा हिंदी में साफ तौर पर लिखा है कि महिलाओं को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। पुणे की कानून की छात्राओं ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने केरल के सबरीमाला में हर उम्र वर्ग की महिलाओं को प्रवेश देने की अनुमति दे दी है तो फिर राष्ट्रीय राजधानी की महिलाओं को दरगाह में प्रवेश देने से क्यों रोका जा रहा है।
 

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