कोयला घोटाला मामला: पूर्व कोयला सचिव एससी गुप्ता को तीन साल की सजा

Edited By Anil dev,Updated: 05 Dec, 2018 03:35 PM

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दिल्ली की एक अदालत ने एक कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में पूर्व कोयला सचिव एस सी गुप्ता को तीन साल की सजा सुनाई है। यह घोटाला केन्द्र में पूर्ववर्ती सप्रंग सरकार के शासन काल के दौरान हुआ था।

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने एक कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में पूर्व कोयला सचिव एस सी गुप्ता को तीन साल की सजा सुनाई है। यह घोटाला केन्द्र में पूर्ववर्ती सप्रंग सरकार के शासन काल के दौरान हुआ था। अदालत ने दो अन्य नौकरशाह ए क्रोफा और के सी समारिया को भी तीन-तीन साल की सजा सुनाई।  विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने दोषी ठहराए गए अन्य व्यक्तियों विकास मेटल्स एंड पावर लिमिटेड के प्रबंध निदेशक विकास पाटनी और कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरी आनंद मलिक को चार-चार साल जेल की सजा सुनाई। 

अदालत ने विकास मेटल्स को एक लाथ का जुर्माना
अदालत ने विकास मेटल्स और पावर लिमिटेड कंपनी पर एक लाख रूपए का जुर्माना लगाया। सीबीआई ने पांच दोषी ठहराए गए व्यक्तियों के लिए अधिकतम पांच साल की सजा और निजी कंपनी पर भारी जुर्माना लगाने की मांग की थी। इस अपराध में अपराधी ठहराये गए दोषियों को न्यूनतम एक साल और अधिकतम सात साल जेल की सजा हो सकती है। 

निदेशक समारिया को अदालत ने ठहराया था दोषी
अदालत ने 30 नवंबर को कोयला मंत्रालय के पूर्व संयुक्त सचिव क्रोफा और मंत्रालय में तत्कालीन निदेशक समारिया को दोषी ठहराया था। आदेश में कंपनी, पाटनी और मलिक को भी दोषी ठहराया गया था। संबंधित मामले में पश्चिम बंगाल में मोइरा और मधुजोर (उत्तर और दक्षिण) कोयला ब्लॉक वीएमपीएल को आवंटन में कथित अनियमितता का था। सितंबर 2012 में सीबीआई ने मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की थी।      

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