Edited By Anil dev,Updated: 17 May, 2018 10:15 AM
चुनाव आयोग आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों के मामले में आज से सुनवाई शुरू करने वाला है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित तौर पर लाभ का पद लेने के लिए विधायकों की अयोग्यता खारिज कर दी थी।कोर्ट ने चुनाव आयोग से केस की नए सिरे से सुनवाई करने को कहा, क्योंकि...
नई दिल्ली: चुनाव आयोग आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों के मामले में आज से सुनवाई शुरू करने वाला है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित तौर पर लाभ का पद लेने के लिए विधायकों की अयोग्यता खारिज कर दी थी।कोर्ट ने चुनाव आयोग से केस की नए सिरे से सुनवाई करने को कहा, क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा उन्हें अयोग्य करार दिए जाने से पहले विधायकों की ठीक तरीके से सुनवाई नहीं की गई थी।
आयोग ने पिछले महीने दिल्ली के 20 विधायकों को निजी तौर पर या अपने कानूनी प्रतिनिधियों के जरिए मौखिक सुनवाई के लिए 17 मई को दिन में तीन बजे पेश होने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट के 23 मार्च के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने सुनवाई बहाल करने का फैसला किया। कोर्ट ने कहा था कि ये सिफारिश नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत के विपरीत और कानून में बुरी थी।
आयोग के अधिकारी के मुताबिक, 'मामले के गुण-दोष पर मौखिक सुनवाई होगी।' विधायकों ने लाभ का पद संभालने के आधार पर अपनी अयोग्यता को चुनौती दी थी। इन विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त किया गया था।